सार

यूपी के देवरिया में सरकारी स्कूल के टीचर ने कक्षा 6 की छात्रा से छेड़छाड़ की। जब मामले की जानकारी छात्रा के परिजनों को हुई तो स्कूल में जमकर हंगामा किया गया। जांच में शिक्षक को दोषी पाया गया। जिसके बाद आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया।

देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से गुरु-शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने एक नाबालिग छात्रा से गंदी हरकत की है। इसके बाद अपनी हरकत को छिपाने के लिए आरोपी शिक्षक ने छात्रा को 10 रुपए और मिठाई का लालच देकर चुप रहने को कहा। लेकिन छात्रा ने अपने घरवालों को मामले की जानकारी दी। जिसके बाद छात्रा के नाराज परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। बता दें कि मामले की जांच करने पर आरोपी शिक्षक दोषी पाया गया। जिसके चलते उसे सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 

शिक्षक ने छात्रा से की छेड़छाड़
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना सदर विकास खण्ड के उच्च प्राथमिक विद्यालय की है। दिवाली की छुट्टियां खत्म होने के बाद बीते 25 अक्टूबर से स्कूल खुल गए थे। इस दौरान पीड़़ित छात्रा भी स्कूल गई हुई थी। उस दिन 8-10 छात्र की स्कूल आए थे। तभी सहायक अध्यापक अनवर अली ने कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा से क्लास में झाड़ू लगाने को कहा। जब छात्रा झाड़ू लगाने लगी तो शिक्षक अनवर अली ने उसे पीछे से पकड़ते हुए गलत तरीके से छुआ। टीचर द्वारा खुद के साथ यह व्यवहार होता देख छात्रा सहम गई और रोने लगी। छात्रा के रोने पर आरोपी डर गया और मामले का खुलासा होने के डर से छात्रा को 10 रुपए और मिठाई देते हुए चुप करा दिया। 

परिजनों ने स्कूल में किया जमकर हंगामा
26 और 27 अक्टूबर को छुट्टी होने के कारण स्कूल बंद रहा। लेकिन 28 अक्टूबर को स्कूल खुलने पर छात्रा के परिजन शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो आरोपी शिक्षक छेड़छाड़ की बात को नकारने लगा। परिजनों द्वारा हंगामा किए जाने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने मामले की जानकारी बीईओ और बीएसए को दी। मामले की सूचना मिलने पर बीएसए हरिश्चंद नाथ ने सदर खण्ड शिक्षा अधिकारी विजय पाल नारायण त्रिपाठी, एसआरजी शीला चतुर्वेदी और पगरा स्कूल की सहायक शिक्षिका सुषमा राय को भेजकर मामले की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद टीम ने छात्रा के घर पहुंच कर मामले की जानकारी ली। 

पुलिस ने भी दर्ज किया केस
बताया गया कि प्रथम दृष्टया में सहायक शिक्षक अनवर अली दोषी पाया गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर दिया। बता दें कि खण्ड शिक्षा अधिकारी भलुवनी सूरज कुमार को सात दिनों के अंदर पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आरोपी शिक्षक को आशिक मिजाज का बताया गया है। वहीं परिजनों की शिकायत के आधार पर सुरौली थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। 

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