सार
उत्तर प्रदेश सरकार निशक्त संतान की आय कम होगी तो जीवन पर पेंशन देगी। इसको लेकर शासनादेश जारी हो गया है। इसमें कहा गया है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की निशक्त संतान जीवन भर पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में वापसी करने के बाद योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया तो वहीं दूसरी ओर एक और फैसला लिया है। यूपी सरकार अब निशक्त संतान की आय कम होने पर जीवन भर पेंशन देगी। इसको लेकर शासनादेश भी जारी हो गया है। शासन ने राज्य सरकार के सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों व पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक निशक्तता से ग्रस्त संतान को पारिवारिक पेंशन के संबंध में आय के मानदंड तय किए हैं। इतना ही नहीं जारी शासनादेश में यह भी कहा गया है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की निशक्त संतान जीवन भर पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी।
महंगाई राहत से कम है तो मिलेगा पेंशन का लाभ
शासनादेश के अनुसार यदि निशक्त संतान की समग्र आय साधारण दर पर स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत से कम है तो उसे लाभ मिलेगा। इस प्रकार के मामलों में वित्तीय लाभ इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से देय होगा। साथ ही सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या पूर्व पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए कोई भी बकाया स्वीकृति नहीं होगी। राज्य में एक और नियमावली को कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग को लेकर मंजूरी मिली है। यह विभाग अब आबादी क्षेत्र में जमीन खरीद कर नया अस्पताल बना सकेगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन अस्पताल के लिए दान करता है तो संबंधित अस्पताल का नामकरण उसके या उसके परिजन के नाम पर किया जा सकेगा।
विभाग आबादी वाले क्षेत्र में बनाएगा अस्पताल
राज्य में अभी तक सरकारी अस्पतालों का निर्माण ग्राम समाज अथवा अन्य सरकारी जमीन पर किया जाता है और वह जमीन आबादी वाले इलाके से काफी दूर होती है। ऐसे में यहां चिकित्सक व चिकित्साकर्मी रहने से कतराते हैं। सुनसान इलाको में सरकारी अस्पताल होने की वजह से सुरक्षा भी प्रभावित होती है। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में भी यह बात सामने आई है कि यदि आबादी वाली इलाके में अगर अस्पताल है तो रखरखाव व सुरक्षा को बेहतर व्यवस्था हो सकेगी और स्टॉफ भी रुकने से परहेज नहीं करेगा। इस नियमावली के तहत आबादी वाले इलाके में अब स्वास्थ्य विभाग जमीन खरीद कर अस्पताल बनवा सकेगा।
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