सार
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसके बाद इस मामले में सुनवाई हो रही थी।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सोमवार को लखीमपुर हिंसा मामले में अहम सुनवाई करेगी। यह सुनवाई केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका को लेकर होगी। न्यायमूर्ति कृष्णा पहल की कोर्ट नंबर 28 में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ज्ञात हो कि आशीष की मंजूर जमानत को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 18 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था। इसी के साथ मामले को वापस उच्च न्यायालय में नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजा गया था। उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को उन्हें जमानत दी थी।
जमानत रद्द होने के बाद दोबारा हो रही सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत खारिज होने के बाद आशीष मिश्रा ने पुनः समर्पण कर दिया था। उन्हें जेल की बैरक नंबर 21 में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत रद्द करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट दोबारा से बेल एप्लीकेशन को लेकर निष्पक्ष और संतुलित ढंग से सुनवाई करे। वादी पक्ष को सुनने का मौका दिया जाए। इसी के साथ हाईकोर्ट से 3 माह में सुनवाई पूरी करने को कहा गया था।
हिंसा के दौरान 8 लोगों की हुई थी मौत
ज्ञात हो कि बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में हिंसा के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना उस दौरान सामने आई थी जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इलाके में दौरे का विरोध हुआ था। प्राथमिकी के अनुसार चार किसानों को एक एसयूपी ने कुचल दिया था। इस एसयूवी में आशीष मिश्रा बैठे हुए थे। घटना के बाद गुस्साए किसानों की ओर से चालक, दो भाजपा कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक पत्रकार भी मौत हो गई थी।
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