सार
लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhipur violence) मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Court) ने मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत तीन आरोपियों की जमानत (Bail) अर्जी खारिज कर दी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी।
लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। जिला एवं सत्र न्यायालय में तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुबह 11 बजे सुनवाई शुरू हुई। लगभग दो घंटे तक मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस ने केस डायरी, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से मिली 4 बंदूकों की फॉरेंसिक और बैलिस्टिक रिपोर्ट और हिंसा में आरोपियों की संलिप्तता बताने के लिए 60 चमश्दीदों के बयान जमा किए। यह सब देखने और अजय की तरफ से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
हत्या समेत कई धाराओं में एफआईआर
मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ 15-20 अज्ञात व्यक्तियों के साथ तिकुनिया हिंसा मामले में हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों, एक स्थानीय पत्रकार, दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा की जांच के लिए गठित एसआईटी (SIT) ने मामले में 12 अन्य आरोपियों की पहचान की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत सभी 13 आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
आशीष की बंदूक से गोली चलने की पुष्टि
हिंसा की घटना के दौरान आशीष की बंदूक से गोली चलने की पुष्टि फॉरेंसिक जांच में हुई है। पुलिस ने आशीष समेत 15 लोगों की बंदूकों की फॉरेंसिक जांच कराई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अलावा पुलिस ने एक वीडियाे भी कोर्ट में पेश किया था, जिससे घटना के दौरान आशीष के वहीं होने की पुष्टि हुई थी।
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