गैंगरेप मामले में उम्र कैद की सजा पा चुके यूपी के उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, सजा के ऐलान के दिन यानी 20 दिसंबर 2019 से ही उनकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी।

उन्नाव (Uttar Pradesh). गैंगरेप मामले में उम्र कैद की सजा पा चुके यूपी के उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, सजा के ऐलान के दिन यानी 20 दिसंबर 2019 से ही उनकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी। इसी के साथ बांगरमऊ विधानसभा सीट भी खाली हो गई है। इस सीट पर अब उपचुनाव होगा। हालांकि, चुनाव तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है।

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क्या है पूरा मामला 
मामला साल 2017 का है। कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया। उसी साल जुलाई में पीड़ित की कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। जबकि पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 

कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कही थी ये बात
गैंगरेप मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (53) को दोषी मानते हुए 20 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा था कि उसे मृत्यु तक जेल में रखा जाए। एक ताकतवर इंसान के खिलाफ पीड़िता का बयान सच्चा और निष्कलंक है। साथ ही कुलदीप पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। मामले में सह आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया गया था।

बीजेपी पहले ही कर चुकी है निष्कासित
बता दें, कुलदीप सेंगर बीजेपी के विधायक थे। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने एक अगस्त 2019 को सेंगर को पार्टी से निकाल दिया।