सार
मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर कुछ लोगों को शस्त्र लाइसेंस देने की सिफारिश की थी। सिफारिश के बाद कई शस्त्र लाइसेंस जारी हुए थे। लेकिन 2020 में जब शस्त्र लाइसेंस के सत्यापन शुरू हुए तो कई शस्त्र धारकों के नाम फर्जी व पते गलत मिले।
बांदा (Uttar Pradesh) । बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में पेशी हुई। जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजीएम कोर्ट में पेशी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से बेड, तकिया, कुर्सी, कूलर व फिजियोथेरेपिस्ट की मांग की है। जिसपर कोर्ट ने जेल मैनुअल के हिसाब से व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है।
क्या है मामला
मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर कुछ लोगों को शस्त्र लाइसेंस देने की सिफारिश की थी। सिफारिश के बाद कई शस्त्र लाइसेंस जारी हुए थे। लेकिन 2020 में जब शस्त्र लाइसेंस के सत्यापन शुरू हुए तो कई शस्त्र धारकों के नाम फर्जी व पते गलत मिले। इसके बाद दक्षिणटोला थाने में केस दर्ज किया गया। साथ ही गैंग लीडर मुख्तार अंसारी समेत चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सभी चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी।
मुख्तार ने लगाया ये आरोप
मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया कि उसे जेल मैनुअल के हिसाब से व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कहा कि पंजाब में चिकित्सकीय परीक्षण के बाद डॉक्टर ने हार्डबेड पर सोने व तकिया लगाने की सलाह दी है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी भी कराने की सलाह दी थी। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने बांदा जेल को आदेशित करते हुए कहा कि ये सब व्यवस्थाएं की जाए।