सार

जिला आपदा प्रबंधन के तहत बिना मास्क सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आप साइकिल और मोटरसाइकिल पर घूम रहे हो या दुकान में बिना मास्क के पाए जाते हैं तो भी आप से जुर्माना वसूला जाएगा।

वाराणसी: कोरोना संक्रमण (Covid 19) के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन (District administration) तमाम प्रकार के रोकथाम के उपाय अपना रही है। जिसके चलते अब कोरोना नियमों (Covid Protocol) का पालन न करने वालों को अब इसका खामयाजा भी भुगतना पड़ सकता है। एक नई गाइडलाइन (guide lines) जारी करते हुए बताया कि मास्क नहीं लगाने वालों के लिए जुर्माना राशि तय की गई है।

जिला आपदा प्रबंधन के तहत बिना मास्क सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आप साइकिल और मोटरसाइकिल पर घूम रहे हो या दुकान में बिना मास्क के पाए जाते हैं तो भी आप से जुर्माना वसूला जाएगा।

इसके अलावा जुर्माने की राशि बिना मास्क बस, टेंपो, कार व ट्रेन में सफर करने वालों से परिवहन मोटर अधिनियम धारा 179 के तहत 500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। दोपहिया वाहन पर ट्रिपल सवारी और बिना मास्क वालों से परिवहन मोटर अधिनियम की धारा-194 सी के तहत प्रति सवारी पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। एआरटीओ सर्वेश चतुर्वेदी ने बताया कि जुर्माना राशि प्रभावी हो गई है। संक्रमण से बचाने के लिए नियम बनाए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने  प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य में फिलहाल 84,440 केस एक्टिव हैं, जिसमें से 82,412 मरीज होम आइसोलेट हैं। राज्य में फिलहाल 2,028 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। प्रसाद ने बताया कि अब तक 16,93,842 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं. नोएडा में 1 और मेरठ में 2 मौतों के चलते बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर 22,949 हो गया है।