सार

नोएडा के सीईओ रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साफतौर पर कह दिया है कि अगर हाईकोर्ट के आदेश का पालन वह नहीं करती हैं तो नतीजा झेलना पड़ेगा। 

नोएडा: न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गैर जमानती वारंट और पेशी के मामले में राहत देने से इंकार कर दिया है। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दिया गया था। 

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वर के खिलाफ गुरुवार को गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस मामले में अवमानना के मामले में सुवनाई की अगली तारीख 13 को दी गई। इसी के साथ उन्हें हिरासत में अदालत के समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया। इस मामले को लेकर ही रितु माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और राहत देने की मांग कही थी। 

सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम राहत से इंकार
मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगर आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती हैं तो आपको इसका नतीजा झेलना पड़ेगा। माहेश्वरी के वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग करते हुए अंतरिम राहत की मांग की गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आईएएस अफसर हैं। नियम आपको पता हैं। 

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हर दूसरे दिन अफसर गंभीर मामलों में निर्देश के लिए कोर्ट जाते हैं। हर रोज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होता है और यह दिनचर्या हो गई है। हर रोज एक अधिकारी कोर्ट आ जाता है। यह क्या है? आप अदालत के आदेश का सम्मान ही नहीं करते हैं। 

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