सार

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ आचार संहिता और धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। अखिलेश यादव रविवार को जसवंतनगर विधानसभा क्षेत्र के सैफई स्थित अभिनव विद्यालय मतदान केंद्र पर वोट डालने गए थे। जिसके बाद उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। 

इटावा: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के खिलाफ चुनाव आचार संहिता व धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र के अंदर वह बाहर बड़ी संख्या में मौजूद मीडिया के लोगों से बातचीत की। 

गौरतलब है कि अखिलेश यादव रविवार को जसवंतनगर विधानसभा क्षेत्र के सैफई स्थित अभिनव विद्यालय मतदान केंद्र पर वोट डालने गए थे। अखिलेश यादव के पहुंचने पर मीडियाकर्मी मतदान केंद्र के अंदर चले गए। वापस आने पर सपा अध्यक्ष ने मीडियाकर्मियों से बात की। इसके बाद वहां काफी भीड़ लग गई। 

इस घटना को लेकर एसडीएम सैफई और सीओ सैफई ने जिलाधिकारी को पत्र दिया है। बताया गया कि मतदान केंद्र के अंदर मीडियाकर्मियों से बातचीत में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। इसी के साथ काफी संख्या में लोगों के इक्टठा होने पर धारा 144 का भी उल्लंघन हुआ। जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। 

अखिलेश यादव के खिलाफ यह मुकदमा थाना सैफई में दर्ज हुआ है। अखिलेश पर धारा 130 और 188 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा तारिक खान की ओर से की गयी शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। 

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