सार

यूपी सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब कल से नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की और ढील मिलेगी। साथ ही दुकान और बाजारों के साथ मॉल व रेस्‍टोरेंट भी खुल सकेंगे। वहीं, सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 100 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 से रात  8 बजे तक खुले रहेंगे।

लखनऊ (उत्तर प्रदेश). कोरोना संक्रमण की तेजी से थमती रफ्तार के चलते आम जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। कई राज्यों ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू में और अधिक ढील देना शरू कर दी है। इसी बीच यूपी में योगी सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका असर 21 जून यानी कल से होगा। अब प्रदेश के लोगों को कोरोना पाबंदियों में और रियायत मिलेगी।

100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे ऑफिस
यूपी सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब कल से नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की और ढील मिलेगी। साथ ही दुकान और बाजारों के साथ मॉल व रेस्‍टोरेंट भी खुल सकेंगे। वहीं, सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 100 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 से रात  8 बजे तक खुले रहेंगे। यह आदेश  मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी जारी किया है। हालांकि, शुक्रवार 9 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन की व्यवस्था रहेगी।

500 से अधिक एक्टिव केस तो लगेगा लॉकडाउन
बता दें कि सीएम ने  ढील देते हुए ऐलान किया है कि जिन जिलों से 500 से अधिक एक्टिव केस सामने आएंगी वहां पर  पहले की तरह कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। पहले सरकार ने लॉकडाउन का पैमाना 600 एक्टिव केस बनाया था। लेकिन अब घटाकर 500 कर दिया है। इन जिलों में पुलिस को  कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं।

जानिए क्या खुला रहेगा
- प्रदेश में अब रेस्‍टोरेंट और होटल को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।
- सोमवार से शॉपिंग मॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
- सिर्फ मॉल खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी। यानि 5 दिन ओपन रहेंगे।
- धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे।
- आटो रिक्‍शा में ज्यादा से ज्यादा दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे।
- कार में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे।
- शादी समारोह अधिकतम 50 लोग आ सकेंगे। लेकिन सभी को कोविड प्रोटोकॉल करना होगा।

जानिए अभी क्या रहेगा बंद
- सामाजिक-राजनीतिक-खेल-मनोरंजन-सांस्कृतिक-धार्मिक आयोजन और मेलों पर प्रतिबंध रहेगा।
-सभी सिनेमाघर और स्वीमिंग पूल को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।
-सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।  प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षकों और कर्मचारियों को अनुमति रहेगी।
-छोटे-बड़े सभी कोंचिग सेंटर को खोलने की नहीं मिली अनुमति।
- सैलून-स्पा सेंटर और हाट बाजार फिलहाल बंद रहेंगे।