सार
तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुए हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र का बेटे आशीष मिश्रा को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। लखीमपुर की सीजेएम कोर्ट (CJM Court) ने आशीष को तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
लखीमपुर खीरी : तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुए हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र का बेटे आशीष मिश्रा को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। लखीमपुर की सीजेएम कोर्ट (CJM Court) ने आशीष को तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब अगले तीन दिनों तक SIT आशीष से और अधिक पूछताछ कर सकेगी। पुलिस अब पूछताछ के लिए आशीष मिश्र को 12 अक्तूबर को अपनी हिरासत में लेगी। आशीष को पहले ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जांच में सहयोग न करने पर 14 दिन की कस्टडी मांगी गई थी, जिस पर अदालत में तीन दिन की रिमांड दी है।
एक वकील रह सकता है साथ
तीन दिन की इस पुलिस रिमांड में आशीष के साथ एक वकील रह सकता है। लेकिन, वो इतनी दूरी पर होगा, जो उनकी बातें न सुन सके। इसके अलावा पुलिस को थर्ड डिग्री टॉर्चर के लिए मना किया गया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान आशीष मिश्र को कोर्ट में पेश नहीं किया गया, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हुई। इससे पहले, कोर्ट में बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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बचाव पक्ष के वकील ने क्या कहा
बचाव पक्ष के वकील कि मैं विवेचना के दौरान अभियुक्त के अधिवक्ता के रूप में उस समय मौके मौजूद था। SIT के पास जो सवालों की सूची थी उसमें केवल 40 सवाल ही थे, पूरी टीम DIG साहब, SP और सभी अधिकारियों ने तीन-तीन घंटे पूछताछ कर चुके हैं, टीम ने 40 सवालों की लिस्ट बनाई थी। उन्होंने कहा कि अभियुक्त सभी 40 सवालों का एक के बाद एक उत्तर देते रहे, सभी प्रश्नों का सिलसिलेवार ढंग से उत्तर दिया गया है। पहले कहा गया कि इन प्रश्नों की कॉपी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। बाद में कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई।
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