बीते एक दिन पहले मऊ जिले की पुलिस ने डॉ. अलका राय को नजरबंद करने के साथ उनके भाई को हिरासत में ले लिया था, तड़के सुबह पहुंची बाराबंकी पुलिस दोनों की अपने साथ बाराबंकी ले गई। फर्जी एंबुलेंस मामले में आरोपी श्याम संजीवनी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के संचालक शेषनाथ राय को सोमवार को मऊ जनपद पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। 

मऊ: बाहुबली मुख्तार अंसारी के एंबुलेंस प्रकरण मामले में मऊ निवासी अस्पताल संचालक डॉ. अलका राय और उनके भाई डॉ. शेषनाथ राय को मंगलवार तड़के चार बजे बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 

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बीते एक दिन पहले मऊ जिले की पुलिस ने डॉ. अलका राय को नजरबंद करने के साथ उनके भाई को हिरासत में ले लिया था, तड़के सुबह पहुंची बाराबंकी पुलिस दोनों की अपने साथ बाराबंकी ले गई। फर्जी एंबुलेंस मामले में आरोपी श्याम संजीवनी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के संचालक शेषनाथ राय को सोमवार को मऊ जनपद पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। 

डॉ. अलका राय को किया नजरबंद
वहीं डॉ. अलका राय को उनके अस्पताल में नजरबंद किया गया था। बाराबंकी पुलिस का इंतजार कर रही थी। मऊ स्थित श्याम संजीवनी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर की संचालिका डॉ. अलका राय और उनके भाई के खिलाफ दो अप्रैल 2021 को पहला मुकदमा जालसाजी का लिखा गया था। करीब तीन माह बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चार जुलाई 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। 

ये था पूरा मामला
आठ महीने जेल में रहने के बाद दोनों भाई-बहन ढाई महीने पहले जेल से बाहर आ गए थे। अब इन पर गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ है। पंजाब जेल में बंद होने के दौरान मुख्तार अंसारी न्यायालय जाने के लिए जिस निजी एंबुलेंस का इस्तेमाल करता था, वह डॉ. अलका राय के अस्पताल के नाम पर पंजीकृत थी। इसका रजिस्ट्रेशन (यूपी 41 एटी 7171) फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बाराबंकी एआरटीओ कार्यालय में कराया गया था। 31 मार्च 2021 को मामला प्रकाश में आने के बाद बाराबंकी कोतवाली नगर पुलिस ने डॉ. अलका राय और उनके भाई पर मुकदमा दर्ज किया था।

बता दें कि बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है। इसमें मऊ, गाजीपुर, लखनऊ और प्रयागराज के 12 सदस्यों को भी नामजद किया गया है। सभी आरोपी एंबुलेंस प्रकरण में जेल भेजे जा चुके हैं। 

इनके खिलाफ हुई कार्रवाई
बता दें कि गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर के मूल निवासी व मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर यह मुकदमा नगर कोतवाल सुरेश पांडेय ने लिखाया है। इसमें मऊ जिले के बलियामऊ मोड़ पर स्थित श्याम संजीवनी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर की संचालिका डा. अलका राय, डा. शेषनाथ राय, थाना सराय लखंसी के अहिरौली के राजनाथ यादव, ग्राम सरवां के आनंद यादव, गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद के मंगलबाजार यूसुफपुर के सुरेंद्र शर्मा, सैदपुर बाजार मुहल्ला रौजा के मो. शाहिद, फिरोज कुरैशी, अफरोज उर्फ चुन्नू, जफर उर्फ चंदा, सलीम, प्रयागराज के थाना करेली के वसिहाबाद सदियापुर के मो. सुहैब मुजाहिद और लखनऊ के वजीरगंज थाना के लारी हाता कालोनी का मो. जाफरी उर्फ शाहिद शामिल हैं।

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