सार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में दर्ज मुकदमे में बरेली जिले की भोजीपुरा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम की अग्रिम जमानत अर्जी बरेली की कोर्ट ने खारिज कर दी है। ऐसे में, विधायक की मुश्किलें बढ़ने के साथ ही यह सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या अब उनकी इस मामले में गिरफ्तारी होगी? हालांकि अग्रिम जमानत के लिए विधायक के पास अब हाईकोर्ट जाने का रास्ता है।
राजीव शर्मा
बरेली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेताने वाले अंदाज में विवादित टिप्पणी करने के आरोपी बरेली की भोजीपुरा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। विवादित बयान पर दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए शहजिल इस्लाम ने बरेली कोर्ट ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। वह शुक्रवार को खारिज हो जाने के बाद अब यह संभावना जताई जाने लगी है कि विवेचना कर रही बरेली शहर के थाना बारादरी की पुलिस उनकी गिरफ्तार कर सकती है। वजह यह कि इस मामले में गंभीर और गैरजमानतीय धाराओं में मुकदमा दर्ज है। हालांकि बरेली कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद अब सपा विधायक के पास अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने का विकल्प है।
क्या कहा था विधायक ने
गौरतलब है कि सपा विधायक शहजिल इस्लाम ने दो अप्रैल को सपा के जिला महासचिव संजीव कुमार सक्सेना की ओर से आयोजित अपने सम्मान समारोह में संबोधन के दौरान कहा था कि नेता सदन (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) अगर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करेंगे तो हम सपा के विधायकों की संख्या बहुत है और पुरजोर जवाब दिया जाएगा। हमारी बंदूक से धुआं नहीं गोली निकलेगी। इस बयान पर सपा विधायक शहजिल, समारोह आयोजन सपा नेता संजीव कुमार सक्सेना और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी अनुज वर्मा की ओर से दी गई तहरीर पर थाना बारादरी पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
विधायक ने गिरफ्तारी की आशंका जताकर मांगी थी अग्रिम जमानत
अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में सपा विधायक शहजिल इस्लाम ने गिरफ्तारी की आशंका जताकर बरेली कोर्ट में अपने अधिवक्ता घनश्याम शर्मा की ओर से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। कहा था कि वह मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल का सम्मान करते हैं। उनके प्रति कभी अनादर नहीं किया है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी की आवाज दबाने और सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा विपक्ष को कमजोर करने व विपक्ष की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत उनके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम किया गया है। विधायक ने यह भी कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता और दुर्भावना से उनके विधिवत स्थापित पेट्रोल पंप को भी विधि विपरीत तरीके से सात अप्रैल को अकारण ध्वस्त कर लाखों रुपये की क्षति पहुंचाई गई। उधर, शहजिल इस्लाम की अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट में बारादरी थाना पुलिस ने दी अपनी आख्या में कहा था कि अभियुक्त प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अग्रिम जमानत पाकर विवेचना में सहयोग नहीं करेंगे और विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश-1 सुनील कुमार वर्मा की अदालत ने शहजिल इस्लाम की अग्रिम जमानत अर्जी अर्जी खारिज कर दी।
अब जा सकते हैं हाईकोर्ट
बरेली कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद सपा विधायक शहजिल इस्लाम गिरफ्तारी से बचने के लिए अब हाईकोर्ट जा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अब उनके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प है। हालांकि बारादरी थाना पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही है लेकिन अभी तक पुलिस विधायक का बयान नहीं ले सकी है।
पेट्रोल पंप का हो चुका है ध्वस्तीकरण
विवादास्पद बयान के बाद सपा विधायक शहजिल इस्लाम के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण ने भी एक्शन लिया था। उनके दिल्ली हाईवे पर मथुरापुर में स्थित पेट्रोल पंप का सात अप्रैल को नक्शा मंजूर न होने की वजह से ध्वस्तीकरण किया गया।साथ ही विधायक को नोटिस देकर बीडीए ने उनके दो बरातघर, मार्केट के नक्शे भी मांगे है। इन नोटिस के जवाब के आद बीडीए को आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है।
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