सार
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 ने एक अहम फैसला लिया है। जिसमें अब तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की हकदार होगी। इसके लिए वित्त विभाग ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2017 में यह व्यवस्था की थी कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी/पेंशनभोगी पर आश्रित उसकी तलाकशुदा पुत्री तब भी पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी जब उसके तलाक की कार्यवाही उसके माता-पिता के जीवित रहते सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गई थी और तलाक उनकी मृत्यु के बाद हुआ हो।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सत्ता में वापसी हुई। जिसके बाद से सीएम योगी काफी एक्टिव मोड में काम कर रहे है। इस बीच राज्य सरकार द्वारा कई अहम फैसले लिए जा चुके है। योगी सरकार 2.0 ने तलाकशुदा बेटी के हित में भी एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि किसी सरकारी सेवक या पेंशनभोगी या उसकी पत्नी या पति की तलाकशुदा पुत्री को तब भी पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति होगी जब उसके माता-पिता के जीवित रहते तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गई थी। उनकी मृत्यु के बाद तलाक हुआ हो तो शर्त यह होगी कि ऐसी तलाकशुदा पुत्री पारिवारिक पेंशन की पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो।
वित्त विभाग ने शासनादेश किया जारी
तलाकशुदा बेटी का भी पारिवारिक पेंशन में अधिकार होगा इसपर वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। इससे पहले यह व्यवस्था थी कि किसी सरकारी सेवक या पेंशनभोगी या उसकी पति व पत्नी पर आश्रित तलाकशुदा पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन की हकदार होती थी जब उसका तलाक पिता-माता के जीवित रहते हो गया है। इससे पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने कहा है कि तलाक के बाद माता-पिता की फैमिली पेंशन पाने की हकदार है।
उत्तर रेलवे और केंद्र सरकार की दलीलों को ठुकराया
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने महिला के हक में फैसला देते हुए फैमिली पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों और नियमों को भी स्पष्ट किया है। केंद्र सरकार और उत्तर रेलवे की उन दलीलों को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने सभी को ठुकरा दिया है। जिसमें कहा गया था कि माता-पिता की मौत के बाद तलाक का फैसला होने पर बेटी फैमिली पेंशन पाने की हकदार नहीं होती है।
ऐसे मामलों को केंद्र की व्यवस्था पर लागू करने का लिया फैसला
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2017 जुलाई में यह व्यवस्था की थी कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी पर आश्रित उसकी तलाकशुदा बेटी तब भी पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी जब उसके तलाक की कार्यवाही उसके माता-पिता के जीवित रहते न्यायालय में दायर कर दी गई थी और तालाक उनकी मृत्यु के बाद हुआ है। शर्त यह होगी कि ऐसी तलाकशुदा पुत्री पारिवारिक पेंशन की पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो। राज्य सरकार ने इस तरह के मामलों में केंद्र की व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया है।
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