पाकिस्तान की एक आतंकवाद-निरोधी अदालत ने जमात-उद-दावा के प्रमुख और 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है। लाहौर के लखपत जेल में बंद सईद को आतंकवाद निरोधक अदालत ने फरवरी 2020 में दो आतंकी मामलों में 11 साल की जेल की सजा सुनाई थी।

इस्लामाबाद. पाकिस्तान की एक आतंकवाद-निरोधी अदालत ने जमात-उद-दावा के प्रमुख और 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है। लाहौर के लखपत जेल में बंद सईद को आतंकवाद निरोधक अदालत ने फरवरी 2020 में दो आतंकी मामलों में 11 साल की जेल की सजा सुनाई थी।

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अवैध फंडिंग केस में सजा सुनाई गई

हाफिज सईद को साल 2019 में 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की कोर्ट ने अवैध फंडिंग केस में 10 साल की सजा सुनाई। 

अमेरिका ने रखा था 60 करोड़ रु. का इनाम

हाफिज मुहम्मद सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक और वर्तमान में जमात-उद-दावा से सम्बंधित है। मुंबई के 26/11 हमले में उसका हाथ होने की बात सामने आई थी, जिसमें छह अमेरिकी नागरिक समेत 166 लोग मारे गए थे। उस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से उसे सौंपने को कहा था। अमेरिका द्वारा जारी दुनिया में 'आंतकवाद के लिए जिम्मेदार' लोगों की सूची में हाफिज सईद का भी नाम है। 2012 में अमेरिका ने सईद को पकड़ने की सूचना के लिए $ 10 मिलियन (60 करोड़ रुपए) के इनाम की घोषणा की थी।