सार
पाकिस्तान के पेशावर हाई कोर्ट ने रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी को पीड़िता के साथ शादी करने के बाद जेल से रिहा कर दिया है। उसने अपने ही परिवार की बधिर लड़की के साथ रेप किया था।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पेशावर हाई कोर्ट ने रेप के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा से मुक्त कर दिया है। आरोपी ने अपने ही परिवार की एक बधिर लड़की के साथ रेप किया था। इससे लड़की गर्भवती हो गई थी। बच्चा जन्म लेने के बाद साबित हुआ कि उसका बाप आरोपी है। इसके बाद उसे उम्रकैद की सजा मिली। आरोपी ने पीड़ित लड़की से शादी कर ली तो कोर्ट ने उसकी सजा खत्म कर दी और जेल से मुक्त कर दिया।
घटना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बुनेर जिले की है। 25 साल के दौलत खान ने बधिर लड़की के साथ रेप किया था। वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। इस मामले में स्थानीय जिरगा (स्थानीय लोगों की परिषद) ने दोनों परिवार के बीच समझौता कराया। इसके अनुसार दोषी को पीड़िता से शादी करनी थी। शादी के बाद दोनों परिवार ने कोर्ट को समझौते की जानकारी दी। इसके बाद कोर्ट ने दौलत खान को सोमवार को जेल से रिहा कर दिया।
एक ही परिवार के सदस्य हैं बलात्कारी और पीड़िता
दौलत खान के वकील अमजद अली ने कहा कि बलात्कारी और पीड़िता एक ही बड़े परिवार के सदस्य हैं। लोकल जिरगा की मदद से दोनों के घर के लोग समझौता करने के लिए तैयार हुए। अविवाहित पीड़िता द्वारा बच्चे को जन्म देने के बाद इस साल की शुरुआत में दौलत खान को गिरफ्तार किया गया था। डीएनए टेस्ट में पता चला कि वह बच्चे का बाप है।
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कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में महिलाओं के साथ हिंसा और बलात्कार के मामले पर बहस शुरू हो गई है। फैसले की आलोचना कर रहे लोगों का कहना है कि इससे यौन हिंसा को वैधता मिल रही है। यह पाकिस्तान जैसे देश के लिए और गंभीर है जहां रेप के अधिकतर मामले दर्ज नहीं होते हैं।
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