सार
बर्लिन: जर्मनी की एक अदालत ने एक व्यक्ति को संभोग के दौरान अपनी साथी की सहमति के बिना कंडोम हटाने के आरोप में सजा सुनाई है. कंडोम हटाने के बाद महिला ने पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था. अपराध साबित होने के बाद 36 वर्षीय आरोपी को अदालत ने 8 महीने की जेल की सजा सुनाई है. नवंबर 2023 में महिला की शिकायत पर पुलिसकर्मी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था.
पुलिसकर्मी और महिला आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना रहे थे. लेकिन साथी को बिना बताए कंडोम हटाकर शारीरिक संबंध बनाने पर महिला ने शिकायत दर्ज कराई. मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने इसे सहमति से बना संबंध करार दिया. खबरों के मुताबिक, पुलिसकर्मी को 8 महीने की जेल की सजा और 3,000 यूरो का जुर्माना लगाया गया है.
जुलाई में ऐसा ही एक मामला लंदन में सामने आया था. दक्षिण लंदन निवासी 39 वर्षीय गाय मुकेंडी नामक व्यक्ति ने एक महिला से संपर्क किया और उससे शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई. महिला ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कंडोम का इस्तेमाल अनिवार्य करने की शर्त रखी, जिसके बाद वह मान गया. लेकिन मुकेंडी ने शारीरिक संबंध बनाने के दौरान कंडोम हटा दिया. बाद में जब महिला को इस बारे में पता चला तो वह सीधे थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. इंग्लैंड और वेल्स की क्राउन कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी गाय मुकेंडी को 4 साल 3 महीने की जेल की सजा सुनाई थी.
पार्टनर को बिना बताए कंडोम हटाकर शारीरिक संबंध बनाने को स्टील्थिंग कहा जाता है. कोलंबिया जर्नल ऑफ जेंडर एंड लॉ में स्टील्थिंग के बारे में विस्तार से बताया गया है. सुरक्षित यौन संबंध और अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए आमतौर पर कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है.