श्रीलंका ने आईएस और अलकायदा समेत कुल 11 आतंकी/विद्रोही समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश के लिए इन संगठनों को खतरा माना गया है। प्रतिबंध देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर लगाया गया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आतंकवाद निरोधक (अस्थायी) प्रावधान अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना में कहा है कि इन मामलों में दोषी पाए जाने पर 10 से 20 साल की सजा हो सकती है। 

कोलंबो। श्रीलंका ने आईएस और अलकायदा समेत कुल 11 आतंकी/विद्रोही समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश के लिए इन संगठनों को खतरा माना गया है। प्रतिबंध देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर लगाया गया है। 
राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आतंकवाद निरोधक (अस्थायी) प्रावधान अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना में कहा है कि इन मामलों में दोषी पाए जाने पर 10 से 20 साल की सजा हो सकती है। 

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इन संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध

श्रीलंका में जिन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें अलकायदा, आईएसआईएस के अलावा इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट सहित स्थानीय मुस्लिम समूह भी शामिल है। इससे पहले साल 2019 के ईस्टर संडे आत्मघाती बम हमलों को लेकर श्रीलंका ने स्थानीय जिहादी समूह नेशनल तौहीद जमात और दो अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था। यह हमले गिरिजाघर और होटलों पर किए गए थे। ज्ञात हो, इनमें 270 लोगों की मौत हो गई थी और 500 अन्य घायल हो गए थे।

बौद्ध-बहुल देश में कट्टरपंथ की वकालत करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध 

राष्ट्रपति की ओर से गठित किए गए पैनल ने उन मुस्लिम विद्रोही संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी जो बौद्ध-बहुल देश में कट्टरपंथ की वकालत करते हैं।