सार
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने देश के टॉप अधिकारियों को 14 अप्रैल को संबंधित रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. इससे पहले कोर्ट ने सरकार को चुनाव के लिए ECP को फंड देने को कहा था.
इस्लामाबाद: आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के टॉप अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संबंधित रिकॉर्ड के साथ 14 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया है, ताकि यह पता चल सके कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मध्यावधि चुनाव कराने के लिए फंड जारी क्यों नहीं किया। इससे पहले शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते सरकार को पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपये मुहैया कराने का आदेश दिया था, ताकि वह पंजाब और खैबर-पख्तूनख्वा में चुनाव करा सके।
इसके अलावा अदालत ने चुनाव निकाय को 11 अप्रैल को धन की उपलब्धता के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा था। हालांकि, फंड जारी करने के बजाय सरकार ने चुनाव के लिए ECP को आवश्यक फंड को लेकर ऑथोराइज करने को लेकर संसद में एक बिल पेश कर दिया. अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सरकार वित्त के प्रावधान के संबंध में अदालती आदेशों को लागू करने में सफल रही या यह ECP को प्रभावित करने के लिए धन की रिहाई में देरी करने का प्रयास था।
14 मई को चुनाव होने चुनाव
बता दें कि पंजाब में 14 मई को चुनाव होने हैं लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है. निर्देशों का पालन करते हुए, ECP ने चुनाव के लिए आवश्यक राशि जारी करने में सरकार की अनिच्छा के बारे में अदालत को सूचित करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की।
SBP के प्रमुख को नोटिस
इसके बाद अदालत ने वित्त सचिव स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) के प्रमुख अटॉर्नी जनरल और ईसीपी को राशि का भुगतान करने में सरकार की विफलता पर नोटिस जारी किया और अधिकारियों को 14 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए कहा।
कोर्ट की अवमानना
नोटिस में SC रजिस्ट्रार ने कहा कि अदालत ने नोट किया कि ईसीपी ने कहा था कि उसे कोई फंड जारी नहीं किया गया. नोटिस के अनुसार अदालत के आदेश का पालन करने में सरकार की विफलता पहली नजर में कोर्ट अवमानना है. अदालत की इस तरह की अवहेलना से जो परिणाम हो सकते हैं, वे सबको अच्छी तरह पता हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो अदालत की अवमानना करता है या उकसाता है, उसे उत्तरदायी और जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
ECP को आदेश
नोटिस की भाषा से पता चलता है कि अदालत सरकार द्वारा दिखाई गई लापरवाही से परेशान है। इसलिए उसने संबंधित अधिकारियों को चुनाव की तैयारी के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ECP को आदेश देते हुए सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड लाने को कहा।