सार

डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता पर सवाल उठाते हुए इसे गुलामों के बच्चों के लिए बना प्रावधान बताया है। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा कि अवैध प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए।

Birthright citizenship and Donald Trump: अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दो टूक बयान दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि यह प्रावधान मूल रूप से गुलामों के बच्चों के लिए था, न कि दुनिया भर के लोगों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए।

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से जारी अपने बयान में ट्रंप ने कहा: अगर आप देखें कि जब यह कानून बना था तो इसका मकसद गुलामों के बच्चों को संरक्षण देना था। यह पूरी दुनिया के लिए अमेरिका में घुसकर नागरिकता पाने का जरिया नहीं था।

ट्रंप बोले-अवैध प्रवासी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा

पहले दिन ही जारी किया था आदेश, अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें

ट्रंप ने अपनी कट्टरपंथी इमिग्रेशन पॉलिसी (Immigration Policy) को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन एक्जीक्यूटिव ऑर्डर (Executive Order) जारी कर जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन सीएटल की फेडरल कोर्ट (Seattle Federal Court) ने इसे खारिज कर दिया था। हालांकि, ट्रंप को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा।

2025 के लिए नया बिल तैयार

संसद में रिपब्लिकन सीनेटरों (Republican Senators) ने बर्थराइट सिटिजनशिप एक्ट 2025 (Birthright Citizenship Act of 2025) नाम से नया बिल पेश किया है। इसे लिंडसे ग्राहम (Lindsey Graham), टेड क्रूज़ (Ted Cruz) और केटी ब्रिट (Katie Britt) जैसे नेताओं का समर्थन मिला है। यह बिल अवैध प्रवासियों और अस्थायी वीजा पर आए लोगों के बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता देने से रोकेगा।

क्या कहता है नया कानून?

अगर यह कानून पारित होता है, तो केवल उन्हीं बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिलेगी, जिनके माता-पिता में से कम से कम एक -अमेरिकी नागरिक हो या स्थायी निवासी (Lawful Permanent Resident) हो या अमेरिकी सेना में सेवा दे रहा हो।

अमेरिका में अवैध प्रवासियों के हर साल 2.5 लाख बच्चों के जन्म 

सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज (Center for Immigration Studies) के मुताबिक, 2023 में अमेरिका में 2.25 लाख से 2.50 लाख बच्चों का जन्म अवैध प्रवासियों से हुआ जो देश में कुल जन्मों का करीब 7% है।

दुनिया के सिर्फ 33 देशों में लागू यह कानून

ट्रंप और रिपब्लिकन नेता मानते हैं कि अमेरिका उन गिने-चुने 33 देशों में से एक है जहां जन्मसिद्ध नागरिकता पर कोई रोक नहीं है। वे इसे 'एंकर बेबी सिस्टम' (Anchor Baby System) कहकर आलोचना कर रहे हैं और इसे अवैध प्रवासियों को आकर्षित करने वाला कारक बता रहे हैं।

2024 चुनाव से पहले से यह बड़ा मुद्दा

अमेरिका में 2024 राष्ट्रपति चुनाव (US Presidential Elections 2024) से पहले यह मुद्दा एक बार फिर ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था। ट्रंप ने इसे अपनी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बनाते हुए यह ऐलान किया था अगर वह सत्ता में लौटते हैं तो इस नीति में बड़ा बदलाव करेंगे। 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने बर्थराइट सिटीजनशिप को रद्द कर दिया था लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। दूसरी ओर, डेमोक्रेटिक पार्टी (Democratic Party) इसे संविधान विरोधी कदम बताया है। माना जा रहा है कि अगले राष्ट्रपति चुनाव में यह मुद्दा और गरमाएगा।

क्या अमेरिका में खत्म होगी जन्मसिद्ध नागरिकता?

अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकी कांग्रेस पर हैं। अगर बर्थराइट सिटिजनशिप एक्ट 2025 कानून बन जाता है तो अमेरिका में नागरिकता नीति में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन (14th Amendment) इस अधिकार की रक्षा करता है।

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