Without Notice Job छोड़ने वाले रखें इस बात का ध्यान, करना पड़ सकता है GST का भुगतान
Dec 04 2021, 02:27 PM ISTविशेषज्ञों का कहना है कि एएआर (Authority of Advance Ruling) के हालिया फैसले के अनुसार, भर्ती करने वालों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई कर्मचारी नोटिस पीरियड को पूरा ना कर नौकरी छोड़ता है तो वो कर्मचारी से वसूली पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (Reverse Charge Mechanism) के माध्यम से जीएसटी (GST) का भुगतान करें।