अक्षय कुमार एक फिल्म के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट लंबी है। हालांकि, पिछली तीन फ़िल्में 'सम्राट पृथ्वीराज', 'बच्चन पांडे' और 'अतरंगी रे' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई हैं।
निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 14 ऐसे आइटम हैं जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। बस उन सामानों को आपको खुले में खरीदना होगा। 18 जुलाई को ही वित्त मंत्री ने कई चीजों में जीएसटी लागू किया था।
आयकर विभाग ने हाल ही में उन लोगों की लिस्ट से कई छूट हटा दिए हैं, जिन्हें अनिवार्य रूप से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। आप भी ऐसी ही श्रेणी में आते हैं तो चेक कर लें कि कहीं आपको भी तो रिटर्न भरना जरूरी तो नहीं है।
साफ-सुथरे ट्रैक रिकार्ड के लिए 31 जुलाई से रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल कर देना चाहिए क्योंकि इससे कई सारे फायदे होते हैं। हां यदि आप समय से रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं समस्या हो सकती है। पेनाल्टी भी लग सकती है।
इनकम टैक्स फाइल करने का नया अपडेट जान लें। अगर आप आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। इसलिए जल्द से जल्द आईटीआर फाइल कर लें। आपकी कंपनी ने आपको फॉर्म 16 भी दे दिया होगा। भरने का तरीका भी जान लें।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है। इस कारण सभी लोग ITR भरने में लग गए हैं। इस बार से इंडिविजुअल लोगों को भी आईटीआर भरना होगा। टैक्स भरने वालों में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें 2.50 लाख रुपए की छूट मिलेगी। जानें पूरी डिटेल।
अभी तक आपने अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपको जल्दी इसे भरना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आपको पता नहीं है कि इसे कैसे भरा जाए, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें और इनकम टैक्स फाइल कर लें।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर दाखिल करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इसके दायरे में कई लोग आ गए हैं। बुजुर्ग भी इसके दायरे में हैं। अब जितनी आय उस मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। उसका स्लैब भी बना हुआ है।
Google Map आपको टोल पास या अन्य भुगतान विधियों आदि का इस्तेमाल करने की लागत के आधार पर आपके गंतव्य तक टोल का अनुमानित कीमत पहले ही बता देगा की आपको कितने रूपए देने पड़ेंगे।
Income Tax Return: आधार ओटीपी (One Time Password) के माध्यम से आईटीआर के ई-सत्यापन (ITR E-Verify) के लिए, आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax E-Filing Portal) पर लॉग इन करना होगा।