2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2023 है। हालांकि, अब तक कई कंपनियों ने फॉर्म-16 जारी नही किए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फॉर्म 16 के बिना भी ITR फाइल कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं।
2023 में वित्त मंत्रालय ने टैक्स सिस्टम में चेंज किया है। इसके मुताबिक अब इनकम टैक्स भरने के लिए हर किसी के पास दो ऑप्शन ओल्ड टैक्स (Old Tax Regime)और न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) मौजूद हैं। जानते हैं New Tax Regime में कैसे होगी टैक्स की गणना।
इनकम टैक्स विभाग ने फोटोकॉपी की दुकान से हर महीने 10 हजार रुपए कमाने वाले एक शख्स को 12 करोड़ से ज्यादा का नोटिस भेजा है। वहीं, भिंड के रहने वाले एक बीपीओ कर्मचारी को तो 100 करोड़ से भी ज्यादा का नोटिस थमा दिया है।
सीबीडीटी के अनुसार, रिफंड को समायोजित करने के बाद नेट डॉयरेक्ट टैक्स कलेक्शन 13.73 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह से 16.78 प्रतिशत अधिक है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नए टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। लेकिन लोग अब भी इस गफलत में हैं, कि उनके लिए नए या पुराने में से कौन-सा टैक्स सिस्टम ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स भरने वाले लोगों को इनकम टैक्स में राहत तो दी है, लेकिन इस टैक्स छूट का फायदा सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा, जो वित्त वर्ष 2023-24 में नया टैक्स रिजीम चुनेंगे। जानते हैं नए और पुराने टैक्स रिजीम की कैल्कुलेशन।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आखिरकार 8 साल बाद टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी। बजट में उन्होंने नए टैक्स रिजीम के लिए छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख तक कर दी। साथ ही वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम के स्लैब्स में भी बदलाव किया है।
दिवाली आने में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। दिवाली पर लोग अक्सर अपने सगे-संबंधियों, कर्मचारियों और दोस्तों को न सिर्फ गिफ्ट देते हैं, बल्कि उनसे कीमती गिफ्ट लेते भी हैं। अगर आपको दिवाली पर कोई महंगा गिफ्ट या बोनस मिलने वाला है या मिल चुका है तो उस गिफ्ट पर टैक्स से जुड़े नियम जानना भी बेहद जरूरी है।
आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया होगा। लेकिन उसे भरने में आपने कोई गलती की हो या कोई जानकारी नहीं दी है, तो आपको इसके लिए सरकार नोटिस भेज सकती है। नोटिस आए तो क्या करना है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
रविवार को इनकम टैक्स दिवस के मौके पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा और तेजी से टैक्स भरने वाले नागरिकों का सम्मान किया। अक्षय कुमार बॉलीवुड और रजनीकांत तमिलनाडु के सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले एक्टर बने हैं।