सार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आखिरकार 8 साल बाद टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी। बजट में उन्होंने नए टैक्स रिजीम के लिए छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख तक कर दी। साथ ही वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम के स्लैब्स में भी बदलाव किया है।
Old vs New Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आखिरकार 8 साल बाद टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी। बजट में उन्होंने नए टैक्स रिजीम के लिए छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख तक कर दी। यानी अब नए टैक्स रिजीम चुनने वालों को 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम के स्लैब्स में भी बदलाव कर दिया है। नए टैक्स स्लैब के तहत 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। हालांकि, आम जनता इस बात को लेकर अब भी कन्फ्यूजन में है कि उसके लिए नया या पुराना, आखिर कौन-सा टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद होगा। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स से ऐसे ही सवालों के जवाब।
- किसके लिए कौन सा टैक्स रिजीम फायदेमंद होगा? लोग ओल्ड चुनें या फिर न्यू रिजीम में जाएं?
चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव खुराना के मुताबिक, किसके लिए कौन सा रिजीम फायदेमंद होगा, ये उसकी उम्र और जरूरतों पर डिपेंड करता है। मसलन, जो लोग सेविंग्स करते हैं उनके लिए ओल्ड रिजीम ज्यादा बेनिफिट है। वहीं, जो लोग अपनी इनकम का ज्यादातर पैसा अपने खर्च, जरूरतों और लग्जरी लाइफस्टाइल में लगाते हैं, उनके लिए न्यूज रिजीम ज्यादा फायदेमंद होगी।
- अगर मेरी उम्र 60 साल से कम है और इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो मुझे कौन-सा रिजीम चुनना फायदेमंद होगा?
अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और कुल इनकम 15 लाख रुपए या इससे ज्यादा है। साथ ही कमाई का मुख्य जरिया सैलरी है, तो आपके लिए ओल्ड टैक्स स्लैब फायदेमंद होगा। इसमें आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक्जेम्पशन और डिडक्शन का फायदा भी ले सकेंगे।
- अगर मेरी उम्र 60 साल से कम है और मेरी सालाना इनकम 5-6 लाख रुपए है तो कौन सा टैक्स रिजीम बेहतर होगा?
अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं और आपकी सालाना कमाई 5-6 लाख रुपए है तो न्यू टैक्स रिजीम फायदेमंद रहेगा। आप अगर कम इनकम ग्रुप में आते हैं तो नया टैक्स स्लैब आपको फायदा पहुंचा सकता है। अगर आपको एक्जेम्पशन और डिडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती तो आपके लिए नया टैक्स स्लैब ही अच्छा होगा।
- मेरी सालाना कमाई 10 लाख रुपए से कम है, तो मेरे लिए कौन सा टैक्स रिजीम चुनना फायदेमंद होगा?
10 लाख से कम इनकम वालों के लिए नया रिजीम बेहतर होगा। हालांकि, अगर कमाई 10 लाख से ज्यादा होती है तो फिर आपको पुराने टैक्स रिजीम में बने रहना ही बेहतर होगा। जो लोग बच्चों की स्कूल फीस भरते हैं, उनके लिए पुराने सिस्टम में ही बने रहना ठीक होगा क्योंकि फीस पर टैक्स छूट का फायदा उठाया सकता है।
- मैं अपनी इनकम अलग-अलग जगह सेविंग्स के तौर पर इन्वेस्ट करता हूं। ऐसे में मेरे लिए अब कौन-सा रिजीम चुनना ठीक होगा?
न्यू टैक्स रिजीम में सबसे ज्यादा टैक्स 15 लाख सालाना और उससे अधिक की इनकम पर लगाया जाता है। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो कम छूट और डिडक्शन क्लेम करते हैं। जो लोग ऊंचे टैक्स स्लैब में आते हैं और जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उन्हें इस इसका लाभ नहीं होगा। अगर कोई शख्स एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स डिडक्शन (छूट) ले रहा है तो उसके लिए पुराना सिस्टम ही बेहतर है। नए टैक्स रिजीम से उसे फायदा नहीं होगा। जो लोग नए टैक्स रिजीम को चुनना चाहते हैं, उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80 सी, 80 डी, हाउसिंग लोन, एनपीएस जैसी तमाम छूटों का फायदा नहीं होगा।
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