सार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स भरने वाले लोगों को इनकम टैक्स में राहत तो दी है, लेकिन इस टैक्स छूट का फायदा सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा, जो वित्त वर्ष 2023-24 में नया टैक्स रिजीम चुनेंगे। जानते हैं नए और पुराने टैक्स रिजीम की कैल्कुलेशन।

Income Tax Old Regime vs New Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स भरने वाले नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स में राहत तो दी है, लेकिन ये फायदा सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा, जो वित्त वर्ष 2023-24 में नया टैक्स रिजीम चुनेंगे। पुराने टैक्स रिजीम वालों के लिए बजट में कुछ नहीं है और उन्हें उसी तरह टैक्स देना होगा। बता दें कि न्यू रिजीम चुनने वालों के लिए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी। इसके अलावा नया टैक्स रिजीम चुनने वालों को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। नए और पुराने टैक्स रिजीम में कैसे होगी टैक्स की गणना, आइए जानते हैं CA राघव खुराना से।

Old और New टैक्स रिजीम की कैल्कुलेशन :

- ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर किसी व्यक्ति ने हाउसिंग लोन लिया है तो उसे 12 लाख तक की इनकम पर 28,600 रुपए का लाभ होगा।

- इसी तरह अगर 15 लाख तक कि सालाना इनकम कमाने वाले किसी व्यक्ति ने हाउसिंग लोन लिया है तो उसे ओल्ड टैक्स रिजीम में 23, 400 रुपए का फायदा होगा।

- बता दें कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 7 से 9 लाख तक की आय की गणना में इनकम टैक्स की धारा 80C और 80D के तहत सभी तरह की छूट का लाभ लिया गया है। वहीं, 12 से 15 लाख तक की इनकम पर 80C, 80D के अलावा हाउसिंग लोन की गणना भी की गई है।

नए रिजीम वालों को भी होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा :

चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव खुराना के मुताबिक, नए रिजीम चुनने वालों को अब 7 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। नए बजट में न्यू रिजीम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा 15.5 लाख रुपए या उससे उपर की नेट टैक्सेबल इनकम पर ही मिलेगा। नए रिजीम में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 रुपए होगा। 

नए टैक्स रिजीम में ये होगा स्लैब : 

डिफॉल्ट होगी नई टैक्स रिजीम :

नई टैक्स रिजीम को अब डिफॉल्ट रिजीम बना दिया जाएगा। यानी आप जब वित्त वर्ष 2023-24 का रिटर्न भरने जाएंगे तो न्यू टैक्स रिजीम पहले से ही सिलेक्ट होगा। पुराने टैक्स रिजीम में जाने के लिए आपको उसे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके टैक्स की गणना नए रिजीम के हिसाब से ही होगी।

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