तीस्ता सीतलवाड़ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा-जमानत न देने का कोई कारण नहीं, हाईकोर्ट से भी पूछे सवाल
Sep 01 2022, 09:08 PM ISTसीजेआई ने कहा कि वह एक महिला है। उच्च न्यायालय ने छह सप्ताह के बाद नोटिस कैसे जारी किया? क्या गुजरात उच्च न्यायालय में यह मानक प्रथा है? जस्टिस यूयू ललित ने हाईकोर्ट से पूछा है कि हमें ऐसे उदाहरण दें जहां किसी महिला के केस में, जो इस तरह के मामले में शामिल रही है, को जमानत देने के लिए छह सप्ताह में नोटिस देकर जवाब मांगा गया हो।