अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार 25 जून यानी आज ही हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया था। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं करने की बात कही थी।
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने निचली अदालत के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट ने दिमाग नहीं लगाया।
दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से फिर राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से मिली केजरीवाल की जमानत के आदेश को रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जमानत दिए जाने के दौरान दलीलों पर सही से बहस नहीं हुई इसलिए ट्रायल कोर्ट के जमानत को रद्द किया जाता है। ट्रायल कोर्ट ने निर्णय में चूक की है। ट्रायल कोर्ट ने ईडी के आवेदन पर पर्याप्त बहस का समय नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तबतक हस्तक्षेप से इनकार कर दिया जबतक वह अपनी हाईकोर्ट से अर्जी वापस नहीं लेते या फैसला नहीं आ जाता।
सोमवार को कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि जबतक ईडी की याचिका पर फैसला नहीं होता, जमानत प्रभावी नहीं होगा। माना जा रहा है कि सुनवाई पूरी होने में 2-3 दिन लग सकता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी है। इसके बाद उनकी पत्नी ने सुनीता केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर हमला किया है।
अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं दिख रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है। गुरुवार को बेल मिलने के बाद शुक्रवार को ईडी ने बेल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।
आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आ रहे हैं। वहीं आप नेता आतिशी दिल्ली में जल संकट के बीच सत्याग्रह शुरू करने जा रही हैं।