केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय( Supreme Court) को बताया है कि राज्यों से मिले डेटा के अनुसार, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के परामर्श से विकसित E-shram पोर्टल पर लगभग 27.45 करोड़ असंगठित मजदूरों या प्रवासी कामगारों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।
एक तय समयसीमा में चौटाला की आय उनकी मूल आय से 189 प्रतिशत ज्यादा थी। उनके खिलाफ यह शिकायत साल 2005 में कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला ने की थी। उसके बाद से जांच की गई और उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज किया गया था।
हॉलीवुड के मशहूर स्टॉर एम्बर हर्ड और जॉनी डेप की जोड़ी टूटने के बाद अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। फिजिकल रिलेशन के दौरान एक दूसरे पर हिंसा करने का आरोप दोनों ने कोर्ट में लगाया है। दोनों ने एक दूसरे पर अपना हॉलीवुड करियर बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का दावा किया है।
आज यानि वह गुरुवार को इस केस के संबंध में पवन सिंह कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट रूम में उनका सामना ज्योति सिंह से हो गया, इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को कोई तवज्जो नहीं दी, दोनों के वकीलों ने 20 मिनट तक जज के सामने अपनी-अपनी दलीलें पेश की ।
हरिद्वार एसडीएम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देकर वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है। जिसके बाद से माता पिता का ध्यान न रखने वाले बच्चों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामले हरिद्वार ही नहीं बल्कि देश के हर कोने से आती है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश दिया है कि अगर कोई सेक्स वर्कर वयस्क है और अपनी मर्जी से काम कर रही है तो पुलिस उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि वेश्यावृत्ति एक पेशा है और यौनकर्मी कानून के तहत सम्मान और सुरक्षा के हकदार हैं।
एनआईए जज प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक (Yasin Malik) को उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रवीण सिंह ने कहा कि यह सही हो सकता है कि अपराधी ने 1994 में बंदूक छोड़ दी हो, लेकिन उसने 1994 से पहले की गई हिंसा के लिए कभी खेद व्यक्त नहीं किया।
अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) को पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। यासीन मलिक को दो मामलों में उम्रकैद के साथ ही कुल 9 धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।
आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग के मामले में अलगाववादी नेता और आतंकी यासीन मलिक को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एनआईए ने कोर्ट से फांसी की मांग की थी। बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 19 मई को यासीन मलिक को यूएपीए के तहत दोषी ठहराया था।
पुलिस ने घटना के बाद इस महीने की शुरुआत में भेड़ को हिरासत में ले लिया था। मामले की सुनवाई अब जाकर पूरी हुई है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद उसे पीड़ित परिवार के साथ रहना होगा।