एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में यह कहा गया था कि धमकी देकर, धोखे में रखकर या प्रलोभन देकर धर्मपरिवर्तन की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। केंद्र सरकार व राज्यों को यह निर्देश कोर्ट को दिया जाना चाहिए ताकि धमकी देकर, प्रलोभन से या धोखे से कोई जबरिया धर्मांतरण न करा सके।