एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने पूछा कि क्या ट्विटर नए नियमों की अवहेलना कर रहा है। इस सवाल का केंद्र ने हां में जवाब दिया। बता दें कि 26 फरवरी से नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था।