सरकार के Notification के मुताबिक हैवी लोडिंग व्हीकल/ हैवी पैसेंजर/ हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल के लिए ये सर्टिफिकेशन 01 अप्रैल 2023 से और मीडियम लोडिंग व्हीकल/ मीडियम पैसेंजर/ मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल और लाइट वेट मोटर वाहन (परिवहन) के लिए 01 जून 2024 से ये नियम अनिवार्य हो जाएगा।