Supreme court news : मध्यप्रदेश के रहने वाले जयप्रकाश तिवारी ने सहसपुर थाना क्षेत्र के विकासनगर में अपने साथ काम करने वाले मजदूर साथी की बेटी की बेटी के साथ रेप किया था। राज खुलने के डर से उसने बच्ची की हत्या कर दी थी। घटना के बाद तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 376, 377 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई।