Hijab row : मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील देवदत्त कामत ने अपनी दलील में कहा कि मैं भी कॉलेज में था तब रुद्राक्ष पहनता था। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी धार्मिक आस्था प्रदर्शित करता था। कामत ने कहा कि राज्य सरकार घृणित प्रथाओं को रोक सकती है, लेकिन हिजाब किसी भी तरह से घृणित या हानिकारक नहीं है। अनुच्छेद 25 का सार यह है कि आस्था की किसी भी प्रथा की रक्षा करनी चाहिए।