आज से खुलें धार्मिक स्थल,मॉल और होटल-रेस्टूरेंट, सरकार ने दी हरी झंडी

कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉक डाउन लागू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को ही यहां छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में किसी को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में ही लोग बाहर जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मापदंडों के आधार पर कंटेनमेंट जोन में कौन सा इलाका शामिल होगा यह डीएम तय करेंगे।

Asianet News Hindi | Published : Jun 8, 2020 2:18 AM IST / Updated: Jun 08 2020, 08:26 AM IST

पटना (Bihar) ।  बिहार में 8 जून से कई आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। आज करीब ढाई महीने से बंद पड़े मंदिर-मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल और होटल-रेस्टूरेंट, मॉल खुलें। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के तहत राज्य सरकार ने अनलॉक-1 के प्रथम चरण में इन गतिविधियों की इजाजत दे दी है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। लेकिन, इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइड लाइन का पूरी तरह पालन करना होगा। जिसके तहत इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना से बचाव के लिए सेनेटाइजेशन आदि के भी इंतजाम रखने होंगे। हर आनेवाले की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। 

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा
कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉक डाउन लागू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को ही यहां छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में किसी को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में ही लोग बाहर जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मापदंडों के आधार पर कंटेनमेंट जोन में कौन सा इलाका शामिल होगा यह डीएम तय करेंगे।

शिक्षण संस्थान अभी नहीं खुलेंगे
अनलॉक -1 के दूसरे चरण में स्कूल-कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। जुलाई में इसपर फैसला होगा। वहीं तीसरे चरण में हालात की समीक्षा के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई सफर, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जीम और स्वीमिंग पूल आदि को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े बड़े आयोजनों को कब से मंजूरी दी जाए इसपर फैसला होगा। 
 

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