7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, घर बनाने के लिए मिलेगा सस्ता लोन

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस पर राहत की घोषणा की। मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स - 2017 के संबंध में दिनांक 09.11.2017, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 7.10 प्रतिशत की दर से होगी।

7th Pay Commission। केंद्र सरकार के कर्मचारी अब मार्च 2023 तक 7.10 फीसदी की कम ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाउस बिल्डिंग लोन की ब्याज दर को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया है। 1 अप्रैल 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी एक आॅफिस मेमोरेंडम (ओएम) में, वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस ब्याज दर 7.1 फीसदी होगी। मार्च 2022 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7.90 फीसदी सालाना की दर से हाउस बिल्डिंग एडवांस मिल रहा था।

सस्ता किया एचबीए
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आवास निर्माण एडवांस पर राहत की घोषणा की। मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स - 2017 के संबंध में दिनांक 09.11.2017, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 7.10 प्रतिशत की दर से होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण अग्रिम 31 मार्च 2022 तक 7.9 फीसदी की साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध था। इसलिए, मंत्रालय द्वारा घोषित नई हाउस बिल्डिंग एडवांस ब्याज दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है।

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क्या हैं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स 2017 के अनुसार, एक केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा उधार ली जा सकने वाली कुल एडवांस राशि उसके मूल वेतन के 34 महीने तक या 25 लाख या घर की लागत या उसके अनुसार राशि है। नए निर्माण या नए घर या फ्लैट की खरीद के लिए चुकौती क्षमता, जो भी कम हो। एक केंद्र सरकार का कर्मचारी नए फ्लैट या घर के निर्माण या खरीद के उद्देश्य से लिए गए बैंक ऋण की अदायगी के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस का लाभ उठा सकता है। केंद्र सरकार का कर्मचारी उस दिन से गृह निर्माण अग्रिम अनुदान के लिए पात्र हो जाता है, जिस दिन वह किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से लोन प्राप्त करता है।

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