टैक्स पेयर्स के लिए पीएम मोदी का सबसे बड़ा तोहफा, इस तारीख तक नहीं भरना पड़ेगा रिटर्न

कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब टैक्स पेयर्स 30 नवंबर, 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

बिजनेस डेस्क। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब टैक्स पेयर्स 30 नवंबर, 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ा दी है और अब 30 नवंबर, 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकता है। पहले यह समय सीमा 31 जुलाई तक थी। 

किए कई एलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए कई एलान किए। उन्होंने बतलाया कि आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ाने के साथ ही टैक्स ऑडिट की समय सीमा भी बढ़ा कर 30 सितंबर 2020 से 31अक्टूबर 2020 कर दी गई है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मंगलवार को घोषित आर्थिक पैकेज का ब्योरा भी दिया। 

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'विवाद से विश्वास' योजना की तारीख बढ़ी
वित्त मंत्री ने कहा कि 'विवाद से विश्वास' योजना की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब इस योजना के तहत बिना ब्याज और पेनल्टी के 31 दिसंबर 2020 तक भुगतान किया जा सकता है। 'विवाद से विश्वास' स्कीम की घोषणा वित्त मंत्री ने 2020 के बजट में की थी। इस योजना के तहत टैक्स पेयर्स और टैक्स विभाग के बीत विवादों का एकमुश्त निपटारा करने का प्रावधान किया गया था। इसमें विवादित टैक्स रकम बिना पेनल्टी और ब्याज के देने की छूट दी गई थी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को राहत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) को बड़ी राहत देने की योजना है। इन उद्योगों के साथ कुटीर व गृह उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेट्रल फ्री ऑटोमैटिक लोन दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि इस लोन की समय सीमा 4 साल की होगी। इससे करीब 45 लाख यूनिट्स को फायदा होगा। इस योजना का लाभ 31 अक्टूबर 2020 तक लिया जा सकता है। इसका लाभ वे यूनिट्स ले सकेंगी, जिनका 100 करोड़ तक का टर्नओवर है और कर्ज का बकाया 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है।  

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