अगर आप करते हैं इन शर्तों का पालन तो नहीं भर सकते हैं ITR Form 1

करदाताओं (Taxpayers) को अपनी आय की राशि और प्रकृति के आधार पर अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए 7 ITR फॉर्मों में से एक को चुनना होता है।

 

Asianet News Hindi | Published : Dec 23, 2021 1:03 PM IST

बिजनेस डेस्‍क। करदाताओं (Taxpayers) को अपनी आय की राशि और प्रकृति के आधार पर अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए 7 आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्मों में से एक को चुनना होगा। ITR-1 या सहज सिंपलर फाइनेंस वाले सैलरीड लोगों के लिए सभी रूपों में सबसे आसान है। यदि आप एक भारतीय निवासी इंडिविजुअल टैक्‍सपेयर हैं तो आईटीआर 1 का ऑप्‍शन चुन सकते हैं।

इन लोगों के लिए आईटीआर 1 फॉर्म
- कुल आय 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- आपकी इनकम सैलरी या पेंशन के रूप में आती हो।
- या फ‍िर आपकी इनकम घर से किराए के रूप में आमी हो।

Latest Videos

कौन लोगों के लिए नहीं है आईटीआर फॉर्म 1
आईटीआर फॉर्म 1 हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए नहीं है। इस मानदंड के अलावा, कुछ शर्तें हैं जो करदाता को ITR-1 के लिए अपात्र बनाती हैं, भले ही उनकी आय ₹50 लाख से कम हो और उनकी केवल उपरोक्त स्रोतों से आय हो।

यह भी पढ़ें:- Round UP 2021: इस साल Investors को मालामाल करने वाला रहा IPO Market, कुछ ने बना दिया कंगाल

आप ITR-1 का उपयोग नहीं कर सकते हैं यदि…
- आपके द्वारा प्रयोग किए गए ईएसओपी (कर्मचारी स्टॉक विकल्प) पर आयकर स्थगित कर दिया गया है। यह केवल आयकर विभाग द्वारा परिभाषित स्टार्टअप में काम करने वाले लोगों पर लागू होता है।
- आपके पास एक से अधिक घर हैं, भले ही वह किराए पर न दिया गया हो भी आप आईटीआर 1 का यूज नहीं कर सकते हैं।
- अनलिस्टिड कंपनी के शेयरों में निवेश करने वालों को भी इस्‍तेमाल के लिए मना है।
- आपके पास स्वतंत्र आय है। फ्रीलांस आय, चाहे जितनी राशि और अवधि के लिए आपने फ्रीलांस किया हो, केवल ITR-3 या ITR-4 में ही रिपोर्ट किया जा सकता है। यदि आपने वित्तीय वर्ष के अधिकांश भाग के लिए नौकरी की है और बीच में फ्रीलांस किया है, या नौकरी के साथ-साथ फ्रीलांस आय अर्जित की है, तो भी आप आईटीआर -1 का विकल्प नहीं चुन सकते हैं।
-किसी भी कंपनी में निदेशक का पद धारण करने वाले भी यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं।
- आपने लॉटरी, कार्ड गेम, घुड़दौड़ या सट्टेबाजी या जुए से जुड़े किसी अन्य खेल को जीतने से आय अर्जित की है। ये आय IFOS शीर्ष के अंतर्गत आती है लेकिन ITR-1 में घोषित नहीं की जा सकती है।

Share this article
click me!

Latest Videos

नवादा में क्यों दलितों पर टूटा दंबंगों का कहर, स्वाहा हो गए 80 से ज्यादा घर । Bihar Nawada News
OMG! यहां बीवियां हो जाती हैं चोरी, जानें कहां चल रहा ऐसा 'कांड'
नक्सली सोच से लेकर भ्रष्टाचार के जन्मदाता तक, PM Modi ने जम्मू में कांग्रेस को जमकर सुनाया
PM Modi LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में जनसभा को संबोधित किया
करोलबाग हादसाः 'मां चिंता मत करना' 12 साल के अमन की मौत ने हर किसी को रुलाया