PAN Card Complete Guide: पैन कार्ड के बारे में सबकुछ, आवेदन प्रक्रिया और महत्व

पैन कार्ड क्या है? यह किसके लिए आवश्यक है, कैसे आवेदन करें, और इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।

भारत में किसी भी नागरिक के वित्तीय दस्तावेजों में पैन कार्ड, यानी स्थायी खाता संख्या, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला यह कार्ड बैंक खाता खोलने, कर भुगतान, और अन्य वित्तीय कार्यों के लिए आवश्यक है। करदाताओं की जानकारी एकत्रित करने के लिए आयकर विभाग ने पैन कार्ड प्रणाली शुरू की थी। प्रत्येक करदाता को दिया जाने वाला यह नंबर विशिष्ट होता है, यानी एक ही सीरियल नंबर वाला एक ही कार्ड पूरे देश में होता है।

पैन कार्ड के माध्यम से, आयकर विभाग प्रत्येक करदाता के वित्तीय लेनदेन की निगरानी और समीक्षा आसानी से कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति या कंपनी के पैन कार्ड नंबर पर उनके वित्तीय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं। इससे आयकर विभाग को कर से संबंधित सभी जानकारी आसानी से जांचने और कर चोरी को रोकने में मदद मिलती है। यही पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य भी है। अवैध लेनदेन और काले धन को रोकने के लिए आयकर विभाग ने पैन कार्ड प्रणाली बनाई है।

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पैन कार्ड की शुरुआत कब हुई?

भारत में पैन कार्ड की शुरुआत 1972 में हुई थी, लेकिन इसे 1976 में कानूनी मान्यता मिली। उस समय तक, आयकर विभाग करदाताओं को एक सामान्य सूचकांक रजिस्टर नंबर या जीआईआर नंबर जारी करता था। 1985 तक पैन कार्ड नंबर मैन्युअल रूप से जारी किए जाते थे। इन नंबरों की प्रामाणिकता पर सवाल उठने के बाद, इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के पैन कार्ड जैसी प्रणालियों का अध्ययन करने के बाद, 1995 में वर्तमान पैन कार्ड प्रणाली शुरू की गई।

शुरुआत में, पैन कार्ड केवल आयकर भुगतान और रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक था, लेकिन अब यह लगभग सभी दैनिक वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक हो सकता है।
आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया यह दस अंकों का नंबर भले ही छोटा लगे, लेकिन इसमें एक व्यक्ति के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। पैन कार्ड पर पैन नंबर के अलावा, कार्डधारक का नाम, जन्मतिथि, पिता या जीवनसाथी का नाम, और फोटो भी होता है। इसलिए, पैन कार्ड को अक्सर पहचान पत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।

पैन कार्ड नंबर देखने वाले व्यक्ति को यह तुरंत समझ नहीं आता कि यह क्या है। पैन की संरचना से अनजान लोगों के लिए, इन नंबरों के पीछे छिपी जानकारी हमेशा एक रहस्य बनी रहती है। पैन धारकों को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि पैन एक व्यक्ति को केवल एक बार जारी किया जाता है, यानी एक व्यक्ति का केवल एक ही पैन नंबर हो सकता है। इस नंबर में हमेशा पहले पांच अक्षर, अगले चार अंक, और आखिरी अक्षर होता है। इसलिए, इन 10 अंकों में क्या जानकारी छिपी है, यह कई लोगों को समझ नहीं आता।

पैन कार्ड के 10 अंकों का क्या अर्थ है?

क्या आपने कभी अपने पैन कार्ड को ध्यान से देखा है? किसी भी व्यक्ति के पैन कार्ड के पहले तीन अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं। चौथा अक्षर यह दर्शाता है कि आप किस प्रकार के कार्डधारक हैं, यानी 10 प्रकार के कार्डधारकों में से आप कौन हैं।

C - कंपनी
P - व्यक्ति
H - HUF (हिंदू अविभाजित परिवार)
F - फर्म
A - व्यक्तियों का संघ
T - ट्रस्ट
B - व्यक्तियों का निकाय (BOI)
L - स्थानीय प्राधिकरण
J - कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
G - सरकार

सभी व्यक्तिगत करदाताओं के लिए, चौथा अक्षर P होगा। पैन कार्ड नंबर का पांचवां अक्षर भी वर्णमाला का होता है। यह कार्डधारक के उपनाम या दूसरे नाम का पहला अक्षर होता है। यह पैन कार्ड धारक पर निर्भर करता है। अगले चार अंक 0001 से 9999 तक कोई भी चार अंक हो सकते हैं। ये अंक आयकर विभाग में वर्तमान में सक्रिय एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतिम या दसवां अक्षर पहले पांच अक्षरों और चार अंकों का योग होता है। यदि आपके पैन कार्ड की संरचना इससे अलग है, तो यह मान्य नहीं हो सकता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पैन कार्ड

2018 में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड आवेदन में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक विकल्प जोड़ा। पुरुष और महिला विकल्पों के साथ, ट्रांसजेंडर विकल्प भी शामिल किया गया। आयकर अधिनियम की धारा 139A और 2955 के आधार पर नया आवेदन पेश किया गया, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पैन कार्ड प्राप्त करना आसान हो गया।

पैन कार्ड किन कार्यों के लिए अनिवार्य है?

वर्तमान में, भारत में पैन कार्ड का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? किन कार्यों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है?

* 50,000 रुपये से अधिक का निवेश करते समय बैंक में पैन कार्ड की जानकारी देना आवश्यक है।
* 50,000 रुपये से अधिक के ड्राफ्ट के लिए आवेदन करते समय पैन कार्ड अनिवार्य है।
* क्रेडिट कार्ड या म्यूचुअल फंड जैसी निवेश योजनाओं के लिए आवेदन करते समय पैन कार्ड आवश्यक है।
* एक लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति के लेनदेन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है।
* पांच लाख रुपये से अधिक मूल्य की जमीन खरीदते या बेचते समय पैन कार्ड आवश्यक है।
* मोटर वाहन खरीदते या बेचते समय पैन कार्ड की जानकारी देना आवश्यक है।
* आयात या निर्यात करते समय पैन कार्ड अनिवार्य है।
* 25,000 रुपये से अधिक की विदेश यात्रा के लिए पैन कार्ड आवश्यक है।

कितने प्रकार के पैन कार्ड होते हैं?

हालांकि एक नागरिक के पास केवल एक ही पैन कार्ड हो सकता है, लेकिन भारत में एक से अधिक प्रकार के पैन कार्ड होते हैं। वर्तमान में, भारत में कितने प्रकार के पैन कार्ड हैं?

* व्यक्तिगत पैन कार्ड
* कंपनियों के लिए पैन कार्ड
* विदेशी नागरिकों के लिए पैन कार्ड
* विदेशी कंपनियों के लिए पैन कार्ड

व्यक्तिगत पैन कार्ड पर व्यक्ति का फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, हस्ताक्षर, क्यूआर कोड, पैन जारी करने की तिथि, और पैन नंबर होता है। कंपनियों के लिए जारी किए जाने वाले पैन कार्ड पर कंपनी का नाम, पंजीकरण तिथि, पैन नंबर, क्यूआर कोड, और पैन जारी करने की तिथि होती है। हालांकि, इसमें व्यक्तिगत पैन कार्ड के विपरीत, फोटो या हस्ताक्षर नहीं होते हैं।

क्या पैन कार्ड की समय सीमा समाप्त होती है? क्या इसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता है?

एक बार जारी होने के बाद, पैन कार्ड जीवन भर के लिए मान्य होता है और इसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती है। पैन कार्ड केवल कार्डधारक की मृत्यु के बाद ही रद्द किया जाता है। इसलिए, यदि आपको पैन कार्ड नवीनीकरण के बारे में कोई संदेश मिलता है, तो सावधान रहें। ये अक्सर धोखाधड़ी के प्रयास होते हैं। धोखेबाज आपको कॉल या संदेश के माध्यम से पैन कार्ड नवीनीकृत करने के लिए कह सकते हैं। इसलिए, अपनी पैन कार्ड जानकारी किसी के साथ साझा न करें। पैन कार्ड में धारक की व्यक्तिगत जानकारी वाला 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर, हस्ताक्षर, फोटो और पता होता है, जिससे धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार, एक व्यक्ति केवल एक ही पैन कार्ड रख सकता है। यदि आपके पास पहले से ही एक पैन कार्ड है, तो आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ऐसा करना धारा 139A का उल्लंघन है।
 
पैन कार्ड कब सरेंडर करना चाहिए?

कुछ स्थितियों में, आपको अपना पैन कार्ड सरेंडर करना पड़ सकता है, जैसे कि एक से अधिक पैन कार्ड रखना, पैन कार्ड में गलत जानकारी, या आयकर विभाग द्वारा स्वीकृत अन्य कारण।

अपना वर्तमान पैन कैसे सरेंडर करें?

1. आयकर विभाग के आधिकारिक एनएसडीएल पोर्टल पर जाएं और 'पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करें' पर क्लिक करें।

2. 'आवेदन प्रकार' अनुभाग के अंतर्गत 'मौजूदा पैन डेटा में सुधार' विकल्प चुनें।

3. पैन रद्दीकरण फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा। आवश्यक जानकारी भरें और आप जिस पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहते हैं, उसकी जानकारी भी प्रदान करें।

4. 'सबमिट' पर क्लिक करें।

5. अंत में, ऑनलाइन भुगतान करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन डाउनलोड करें।

एक से अधिक पैन कार्ड होने पर क्या करें?

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड नहीं हो सकते। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही पैन कार्ड जारी किया जाता है। यदि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो आपको जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह आयकर अधिनियम का उल्लंघन है।

 एक से अधिक पैन कार्ड होने पर जुर्माना क्या होगा?

यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272B के तहत आयकर विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इस धारा के तहत, व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

क्या पैन कार्ड में बदलाव किए जा सकते हैं?

पैन कार्ड में कोई भी बदलाव नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट या यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

क्या बच्चों को पैन कार्ड की आवश्यकता होती है?

पैन कार्ड का उपयोग अक्सर आयकर रिटर्न दाखिल करने या केवाईसी पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में किया जाता है, इसलिए इसकी आवश्यकता ज्यादातर वयस्कों को होती है। हालांकि, पैन कार्ड केवल वयस्कों के लिए नहीं है। 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के लिए भी पैन कार्ड प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उनके माता-पिता या अभिभावक को इसके लिए आवेदन करना होगा। चूंकि नाबालिगों के पैन कार्ड में उनका फोटो या हस्ताक्षर नहीं होता है, इसलिए 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें अपना पैन कार्ड नवीनीकृत करवाना होगा।

बच्चों को पैन कार्ड कब चाहिए होता है?

1. निवेश: यदि आप बच्चे के नाम पर निवेश कर रहे हैं।2. नॉमिनी के रूप में: अपने निवेश के लिए अपने बच्चे को नॉमिनी बनाने के लिए।3. बैंक खाते: अपने बच्चे के नाम पर बैंक खाता खोलते समय।4. आय: यदि नाबालिग के पास आय का स्रोत है।

बच्चों के लिए पैन कार्ड के लिए कैसे आवेदन करें?

ऑनलाइन आवेदन

1. आयकर विभाग की आधिकारिक एनएसडीएल वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म 49A डाउनलोड करें।2. फॉर्म 49A भरें, निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, सही श्रेणी चुनें, और सभी व्यक्तिगत जानकारी भरें।3. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आवश्यक दस्तावेज, और माता-पिता का फोटो अपलोड करें।4. माता-पिता के हस्ताक्षर अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।5. आवेदन जमा करें और रसीद संख्या प्राप्त करें, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकें।6. सत्यापन के बाद, आपको 15 दिनों के भीतर पैन कार्ड मिल जाएगा।

क्या कोई मेरे पैन कार्ड का दुरुपयोग कर रहा है? कैसे पता करें?

कई वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड आवश्यक है, और इसमें मौजूद व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। धोखेबाज पैन कार्ड की जानकारी का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं और पैसे चुरा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी पैन जानकारी का दुरुपयोग हुआ है, तो क्या करें? नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुरुपयोग की पहचान कैसे करें। कैसे पता करें कि आपका पैन कार्ड दुरुपयोग हो रहा है या नहीं?

अपने पैन नंबर के दुरुपयोग का पता लगाने के तरीके:

* अपने सभी वित्तीय विवरणों, जैसे बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड बिल, की नियमित रूप से जांच करें। इससे आपको उन लेनदेन का पता चल सकता है जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है।

* अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की निगरानी करें। सिबिल या किसी अन्य क्रेडिट ब्यूरो से अपनी क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त करें और उसकी जांच करें।

* यदि आपको कोई संदिग्ध या अनधिकृत लेनदेन दिखाई देता है, तो क्रेडिट ब्यूरो या संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान से संपर्क करें।

* अपना आयकर खाता जांचें। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने पैन कार्ड विवरण का उपयोग करके अपने खाते में लॉग इन करें।

* आप अपने फॉर्म 26AS की जानकारी भी जांच सकते हैं ताकि पता चल सके कि आपके नाम पर कोई ऐसा वित्तीय लेनदेन तो नहीं हुआ है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है।

पैन नंबर के दुरुपयोग की स्थिति में क्या करें?

यदि आपको कोई संदिग्ध लेनदेन दिखाई देता है, तो तुरंत अपने बैंक या वित्तीय संस्थान को सूचित करें। वे समस्या की जांच करने में आपकी मदद कर सकते हैं। यदि आपके पास अपने पैन कार्ड के दुरुपयोग का सबूत है, तो अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें। इसके अलावा, पैन कार्ड के दुरुपयोग की संभावना के बारे में आयकर विभाग को सूचित करें। आप उनकी ग्राहक सेवा हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं।

कैसे रिपोर्ट करें?

* एनएसडीएल के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।* होम पेज पर ग्राहक सेवा अनुभाग ढूंढें, जिसमें एक ड्रॉप-डाउन मेनू होगा।* ड्रॉप-डाउन मेनू से 'शिकायतें/पूछताछ' विकल्प चुनें।* शिकायत फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें। कैप्चा कोड दर्ज करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।

पैन-आधार लिंकिंग

आयकर विभाग ने सूचित किया है कि यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन निष्क्रिय होने पर वित्तीय लेनदेन में समस्याएं आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, 1000 रुपये से अधिक का निवेश जैसे सामान्य बैंकिंग लेनदेन भी प्रभावित हो सकते हैं। शेयर खरीदना या बेचना संभव नहीं होगा। पैन निष्क्रिय होने पर कुछ वित्तीय लेनदेन करना संभव नहीं होगा, जबकि कुछ लेनदेन पर उच्च कर दर लागू होगी।

निष्क्रिय पैन वाले व्यक्ति के लिए 10 वित्तीय लेनदेन जो संभव नहीं हैं:

i) बैंक या सहकारी बैंक में खाता खोलना मुश्किल होगा।
ii) क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना।
iii) डीमैट खाता खोलना।
iv) होटल या रेस्टोरेंट में 50,000 रुपये से अधिक का नकद भुगतान।
v) विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए भुगतान।
vi) म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये से अधिक का निवेश।
vii) डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने के लिए 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान।
viii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए बॉन्ड खरीदने के लिए 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान।
ix) बैंक या सहकारी बैंक में एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक का निवेश।
x) एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक के बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या चेक खरीदना।

पैन कार्ड खो जाने पर क्या करें?

यदि आपका पैन कार्ड खो जाता है, तो चिंता न करें, आप घर बैठे ही डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। चूंकि पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है जिसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दें। फिर, डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें:

1. एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.protean-tinpan.com/) पर जाएं।2. "मौजूदा पैन कार्ड डेटा में बदलाव/सुधार" विकल्प चुनें।3. अपना नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें। एक टोकन नंबर जनरेट होगा और आपके ईमेल पर भेजा जाएगा।4. "व्यक्तिगत विवरण" पर क्लिक करें और ई-केवाईसी या ई-हस्ताक्षर के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारी जमा करें।5. अपने विवरणों के सत्यापन के लिए, अपने वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, एसएसएलसी प्रमाणपत्र आदि की एक प्रति एनएसडीएल कार्यालय को भेजें।6. ई-केवाईसी के लिए, प्राप्त ओटीपी वेबसाइट पर दर्ज करें।7. ई-पैन या भौतिक पैन में से अपनी पसंद का विकल्प चुनें।8. अपना पता भरें और भुगतान करें।9. भारत में रहने वालों के लिए शुल्क 50 रुपये और विदेश में रहने वालों के लिए 959 रुपये है।10. आपको 15 से 20 दिनों के भीतर अपना भौतिक पैन कार्ड मिल जाएगा।11. ई-पैन कार्ड 10 मिनट के भीतर उपलब्ध हो जाएगा, और आप इसकी डिजिटल कॉपी सेव कर सकते हैं।

सोना खरीदने के लिए पैन कार्ड

2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत, सरकार ने नकद में सोना खरीदने के नियम बनाए हैं। इस कानून के अनुसार, यदि कोई ग्राहक 10 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य का सोना नकद में खरीदता है, तो उसे अपना केवाईसी और पैन कार्ड देना होगा।

आयकर नियम एक निश्चित सीमा से अधिक के नकद लेनदेन की अनुमति नहीं देते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक का सोना नकद में नहीं खरीद सकता है। ऐसा करने पर आयकर अधिनियम की धारा 271D के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

2 लाख रुपये से अधिक का सोना खरीदने के लिए पैन कार्ड या आधार देना अनिवार्य है। आयकर नियम, 1962 के नियम 114B के अनुसार, 2 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य के सोने की खरीद के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है।

 पैन 2.0

मौजूदा पैन कार्ड सॉफ्टवेयर 15 से 20 साल पुराना होने और इसे अपग्रेड करने की आवश्यकता को देखते हुए, केंद्र सरकार ने पैन 2.0 लागू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार द्वारा आयकर विभाग की पैन 2.0 योजना को मंजूरी मिलने के बाद, अब क्यूआर कोड वाला नया पैन कार्ड जारी किया जाएगा। करदाताओं को पूरी तरह से डिजिटल पैन सेवा प्रदान करने के लिए नया कार्ड जारी किया जा रहा है। सरकार इस योजना पर 1435 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

नया पैन कार्ड कैसे प्राप्त करें?

जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें नया पैन कार्ड मुफ्त में उनके पते पर भेजा जाएगा। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। देश में अब तक 78 करोड़ पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 98% व्यक्तिगत पैन कार्ड हैं।

क्यूआर कोड के साथ पुनर्मुद्रित पैन कार्ड के लिए कैसे आवेदन करें?

चरण 1: https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/ReprintEPan.html पोर्टल पर जाएं।
चरण 2: पैन, आधार, जन्मतिथि जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करें। आवश्यक बॉक्स पर टिक करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 3: एक नया वेब पेज खुलेगा। दी गई जानकारी की जांच करें। वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त करने के लिए क्लिक करें। OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर भेजा जाएगा।
चरण 4: OTP की वैधता केवल 10 मिनट के लिए होती है। OTP दर्ज करें और सत्यापित करें पर क्लिक करें।
चरण 5: OTP सत्यापित होने के बाद, भुगतान पृष्ठ खुलेगा। आप QR कोड के साथ पैन कार्ड पुनर्मुद्रण के लिए 50 रुपये का भुगतान कर सकते हैं। 'मैं सेवा की शर्तों से सहमत हूं' चेकबॉक्स चुनें और सबमिट पर क्लिक करें।
चरण 6: भुगतान के बाद, आपको एक पावती रसीद मिलेगी। इसे सुरक्षित रखें क्योंकि यह आपको 24 घंटे बाद NSDL वेबसाइट से ई-पैन डाउनलोड करने की अनुमति देगा।
नया पैन कार्ड 15-20 दिनों के भीतर आपके पंजीकृत पते पर पहुंच जाएगा।

प्रवासियों के लिए पैन कार्ड

प्रवासियों के लिए, कर रिटर्न दाखिल करने या भारत में कोई व्यावसायिक लेनदेन करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। प्रवासी आवश्यक दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म 49A जमा करके पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पैन कार्ड सेवा केंद्रों के माध्यम से या यूटीआईआईटीएसएल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

प्रवासियों को पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

पहचान प्रमाण के रूप में पासपोर्ट की एक प्रति पैन आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी। पते के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज जमा करना होगा:

1) पासपोर्ट की प्रति2) निवास देश के बैंक खाते के विवरण की प्रति3) एनआरई बैंक खाते के विवरण की प्रति

यदि एनआरआई आवेदक का कोई भारतीय पता नहीं है, तो वे अपने विदेशी आवासीय या कार्यालय के पते का उपयोग कर सकते हैं। यदि पैन कार्ड विदेश में भेजा जाना है, तो अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

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