Deadline : कहीं बंद न हो जाए PPF-SSY-NPS खाता, 31 मार्च तक कर लें ये काम

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के मुताबिक, पीपीएफ और सुकन्या में निवेश पर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। इसका फायदा उठाकर आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। 

Satyam Bhardwaj | Published : Feb 22, 2024 9:17 AM IST

बिजनेस डेस्क : PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और NPS जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप इनमें से किसी में भी निवेश करते हैं और अब तक इस फाइनेंशियल ईयर के पैसे नहीं जमा कर पाए हैं तो 31 मार्च, 2024 तक कर लें, वरना पेनॉल्टी देना पड़ सकता है। अगर इस तारीख तक आप मिनिमम एनुअल डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है, पेनाल्टी लगाई जा सकती है और टैक्स बचाने से भी आप चूक सकते हैं.

क्या है नियम

दरअसल, पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम डिपॉजिट की आखिरी तारीख हर साल 31 मार्च होती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड रूल्स 2019 के अनुसार, PPF अकाउंट में हर साल कम से कम 500 रुपए जमा करना होता है। मिनिमम अमाउंट जमा न होने पर अकाउंट डिसकंटीन्यू कर दिया जाता है। वहीं, पीपीएफ के लिए जरूरी मिनिमम अमाउंट 50 रुपए और सुकन्या योजना के लिए हर साल कम से कम 250 रुपए जमा करने होते हैं। एक बार अकाउंट बंद होने के बाद दोबारा से चालू कराने के लिए 50 रुपए सालाना के हिसाब से पेनाल्टी देना पड़ता है।

छोटी बचत योजनाओं से इनकम टैक्स में फायदे

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के मुताबिक, पीपीएफ और सुकन्या में निवेश पर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। इसका फायदा उठाकर आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। अब अगर आप 31 मार्च तक मिनिमम एनुअल डिपॉजिट जमा नहीं कर पाते हैं तो टैक्स सेविंग से जुड़े क्लेम नहीं कर सकते हैं।

कितनी इनकम पर देना पड़ता है टैक्स

1 अप्रैल, 2023 से न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में सरकार ने बदलाव किए हैं। बेसिक एग्जम्प्शन लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को ला दिया गया है। अब न्यू रिजिम में 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता है।

इसे भी पढ़ें

Marriage Loan : जानें शादी के लिए लोन लेना कितना सही?

 

किसानों की जिंदगी बदल सकती हैं ये 5 स्कीम, कभी नहीं होंगे परेशान !

 

 

Share this article
click me!