Tata Motors Share: शेयर मिलने पर नहीं लगेगा टैक्स, लेकिन बेचते समय इस बात का रखें ध्यान

Published : Oct 03, 2025, 10:11 AM IST
Tata Motors Share

सार

Tata Motors Demerger Capital Gains Tax: टाटा मोटर्स का डीमर्जर 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। इसके तहत CV और PV डिविज़न अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बदलेंगे। रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर तक शेयर रखने वाले निवेशकों को 1:1 के अनुपात में नए CV शेयर मिलेंगे। 

Tata Motors Demerger: शुक्रवार, 3 अक्टूबर को शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। इस दौरान टाटा मोटर्स का शेयर छाया हुआ है। टाटा मोटर्स का डीमर्जर 1 अक्टूबर, 2025 से लागू हो गया है। इसका मतलब है कि अब कंपनी के कॉमर्शियल व्हीकल (CV) और पासेंजर व्हीकल (PV) डिविजन अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बदल जाएंगे, जो निवेशक 14 अक्टूबर (रिकॉर्ड डेट) तक कंपनी के शेयर रखते हैं, उन्हें 1:1 के अनुपात में नई CV कंपनी के शेयर मिलेंगे। टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (TML Commercial Vehicles Ltd) को नवंबर के शुरू में लिस्ट होने की संभावना है। तो सवाल यह है कि इस डीमर्जर में कैपिटल गेन टैक्स कैसे काम करेगा और निवेशक को क्या ध्यान रखना चाहिए?

क्या टाटा मोटर्स का शेयर मिलने पर टैक्स लगेगा?

मनीकंट्रोल.कॉम ने अपनी एक खबर में एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया है कि नए शेयर मिलने पर अभी कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह सिर्फ आपकी डिमैट अकाउंट में नया शेयर होगा, जो कि निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 47(vib)/(vid)/(vb) के तहत, डीमर्जर के तहत शेयर ट्रांसफर को टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं माना जाता। मतलब, जब तक आप शेयर बेचते नहीं, टैक्स नहीं लगेगा।

शेयर की वैल्यू कैसे बांटें?

जब डीमर्जर होता है, तो नया शेयर फ्री नहीं होता। आपके असली निवेश की कीमत (Cost of Acquisition) को पुराने और नए शेयरों में बांटना होता है। यह नेट बुक वैल्यू (NBV) के अनुपात से किया जाता है, मार्केट प्राइस से नहीं। जैसे अगर आपने शेयर 1,000 रुपए में खरीदे थे और कंपनी का NBV अनुपात 60:40 है, तो 600 रुपए पुरानी कंपनी और 400 रुपए नई कंपनी के शेयरों पर लगेगा। छोटे निवेशक भी इस तरीके से आसानी से सही लागत पता कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, जब टाटा मोटर्स का NBV अनुपात घोषित होगा तो इसी फॉर्मूले को अपनाएं।

होल्डिंग पीरियड और कैपिटल गेन

एक्सपर्ट्स का कहना है, डीमर्जर में शेयर का होल्डिंग पीरियड (Holding Period) वापस से नहीं शुरू होती। Section 2(42A) के मुताबिक, नए शेयर की होल्डिंग पीरियड में पुराने शेयर का समय शामिल होता है। अगर आपने 2021 में शेयर खरीदे थे और डिमर्जर 2023 में हुआ, तो दोनों (पुराना और नया) शेयर का होल्डिंग पीरियड से गिना जाएगा। इसका फायदा LTCG (Long-Term Capital Gains) टैक्स में होता है, जो आमतौर पर कम होता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर दोनों कंपनियां डिविडेंड दें, तो टैक्स अलग से काटा जाएगा। इसे इनकम से अलग सोर्स के रूप में दर्ज करना होगा।

शेयर बेचते समय क्या सावधानियां रखें?

  • कंपनी या RTA से NBV अनुपात वाली मूल सूचना संभाल कर रखें।
  • अपने शेयर को डिमैट स्प्रेडशीट या ट्रेडिंग अकाउंट में सही लेबल दें।
  • बेचते समय कॉस्ट बेसिस और पर्चेस प्राइस सही देखें, सिर्फ प्लेटफॉर्म की जानकारी पर भरोसा न करें।
  • टैक्स रिटर्न में सही तरीके से Schedule 112A में दर्ज करें।
  • एक्सपर्ट्स के अनुसार, कई टैक्स सॉफ्टवेयर अब इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके नंबर सही होने चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है। इसमें दी गई जानकारी कर या निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेशक को हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति, निवेश लक्ष्य और टैक्स सलाहकार और मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर ही किसी भी शेयर या डीमर्जर से जुड़े फैसले लेने चाहिए।

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