PAN-Aadhaar Linking 31 मार्च के बाद पड़ेगा काफी महंगा, यहां जानिए 10 प्रमुख बातें

1 अप्रैल से अगले तीन महीनों तक आप पैन को आधार से जोड़ देते हैं तो 500 रुपए का लेट फाइन लगाया जाएगा। उसके बाद यह फाइन 1,000 रुपए हो जाएगा।

PAN-Aadhaar Linking: आयकर विभाग ने कहा है कि 31 मार्च तक पैन को आधार से न जोडऩे पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। वैसे इस तरह के पैन मार्च, 2023 तक एक्टिव रहेंगे। साथ ही टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने, रिफंड पाने और अन्य इनकम टैक्ससे जुड़े कामों को पूरा करने के लिए इन पैन कार्ड का यूज कर पाएंगे। वास्तव में 30 मार्च में सीबीडीटी की ओर से एक सर्कूलर जारी किया है। जिसमें तमाम बातों का कहा गया है। आइए आपको भी 10 प्वाइंट्स में समझाते हैं कि आखिर आपने 31 मार्च 2022 यानी आज पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं किया तो आपको क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है।

सर्कूलर के 10 अहम प्वाइंट्स
1)
सीबीडीटी द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, पैन, जो आधार से लिंक नहीं है, 31 मार्च, 2023 के बाद "इनएक्टिव" हो जाएगा।

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2) 1 अप्रैल से अगले तीन महीनों तक आप पैन को आधार से जोड़ देते हैं तो 500 रुपए का लेट फाइन लगाया जाएगा। उसके बाद यह फाइन 1,000 रुपए हो जाएगा।

3) हालांकि, सीबीडीटी ने दंड को केवल विलंब शुल्क तक सीमित कर दिया है और स्पष्ट किया है कि पैन चालू रहेगा और पैन को उद्धृत करने वाले सभी लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे।

4) करदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए, 29 मार्च, 2022 की अधिसूचना के अनुसार, करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक बिना किसी परेशानी के आधार-पैन लिंकिंग के लिए निर्धारित प्राधिकारी को अपना आधार सूचित करने का अवसर प्रदान किया गया है। सीबीडीटी ने कहा, इस तरह की सूचना को जोडऩे के लिए विलंब शुल्क के साथ होना होगा।

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5) 31 मार्च, 2023 के बाद, करदाताओं का पैन, जो आवश्यकतानुसार अपने आधार को सूचित करने में विफल रहता है, निष्क्रिय हो जाएगा।

7) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोडऩे की समय सीमा कई बार बढ़ाई है और अब अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है।

8) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 24 जनवरी 2022 तक 43.34 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है।

9) पैन-आधार लिंकेज डुप्लिकेट पैन को खत्म करने और कर चोरी को रोकने में मदद करेगा।

10) एक बार आपका पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद, व्यक्ति को वित्तीय लेनदेन करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

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