10 जनवरी है ITR फाइल करने की आखिरी तारीख, जुर्माने से बचने के लिए अपना सकते हैं ऑनलाइन तरीका

बिजनेस डेस्क। एसेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आज 10 जनवरी को अंतिम तारीख है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे में, अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आज इसे हर हाल में भर दें। बता दें कि कोरोनावायरस महामारी के चलते आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख कई बार बढ़ाई गई। इसे 31 दिसंबर 2020 किया गया। लेकिन इसके बाद इसे एक बार और 10 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया। इस बीच, 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं।
(फाइल फोटो) 

Asianet News Hindi | Published : Jan 10, 2021 6:28 AM IST / Updated: Jan 10 2021, 12:01 PM IST

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10 जनवरी है ITR फाइल करने की आखिरी तारीख, जुर्माने से बचने के लिए अपना सकते हैं ऑनलाइन तरीका
अगर टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न 10 जनवरी के बाद फाइल करते हैं, तो उन्हें 10 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, उन्हें लेट फीस के रूप में 1000 रुपए देने पड़ेंगे। (फाइल फोटो)
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अगर कोई चाहे तो खुद भी ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करने होंगे। ऐसा करके आसानी से घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉग इन करना होगा। फिर ‘e-File’ मेन्यू पर क्लिक करके ‘Income Tax Return’ के लिंक पर क्लिक करना होगा। (फाइल फोटो)
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ऑनलाइन प्रॉसेस में एसेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप में ‘ऑरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न’ चुनना होगा। इसके बाद सबमिशन मोड में ‘प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन’ को क्लिक करना होगा। अब आईटीआर फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते हैं, तो प्री-फिल्ड एक्सएमएल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कई जानकारियां पहले से भरी होती हैं। (फाइल फोटो)
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आईटीआर फॉर्म में सभी जानकारी को भरने के बाद उसे वैलिडेट करना होगा और टैक्स का कैलकुलेशन करना होगा। फॉर्म भरने के बाद ‘टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब’ में वेरिफिकेशन ऑप्शन का चुनाव करें। इसके बाद ‘प्रीव्यू एंड सबमिट’ बटन पर क्लिक करें। अगर आपने ‘ई-वेरिफिकेशन’ का विकल्प चुना है, तो आप ईवीसी या ओटीपी में से किसी एक जरिए ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। (फाइल फोटो)
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अगर आपका पैन आधार से जुड़ा है और मोबाइल नंबर लिंक है तो ओटीपी से ई-वेरिफिकेशन पूरा करें। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपके आईटीआर फाइलिंग का काम पूरा हो जाएगा। (फाइल फोटो)
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