अगर आपने ले रखा है होम लोन, तो इस तरह इनकम टैक्स में ले सकते हैं लाखों रुपए की छूट

बिजनेस डेस्क। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स (Income Tax) पर छूट हासिल करने के लिए निवेश के बारे में जानकारी देने की अंतिम तारीख 31 मार्च तक है। इसके लिए निवेश का प्रमाण देना होता है, तब इनकम टैक्स में छूट मिलती है। लोग इनकम टैक्स में छूट हासिल करने के लिए कई तरह के निवेश करते हैं। वहीं, अगर आपने होम लोन (Home Loan) ले रखा है, तो इस पर भी इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। होम लोन पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C और 24(b) के तहत टैक्स में छूट का लाभ लिया जा सकता है। जानें टैक्स बचाने के और टिप्स।
(फाइल फोटो)
 

Asianet News Hindi | Published : Mar 14, 2021 12:32 PM IST

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अगर आपने ले रखा है होम लोन, तो इस तरह इनकम टैक्स में ले सकते हैं लाखों रुपए की छूट
होम लोन लेते वक्त मूलधन चुकाना पड़ता है। किसी भी वित्त वर्ष में इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मूलधन चुकाने पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट मिलती है। इसके अलावा, इस सेक्शन के तहत स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और प्रॉपर्टी खरीदने में लगे खर्च पर भी टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम किया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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होम लोन पर ब्याज को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक निर्माण के पहले का ब्याज और दूसरा निर्माण पूरा हो जाने के बाद की अवधि का ब्याज। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(b) के तहत 2 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन हो सकता है। वहीं, किराए की प्रॉपर्टी पर ब्याज कटौती के लिए क्लेम की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यह डिडक्शन सिर्फ उसी साल से क्लेम किया जा सकता है, जिस साल घर का निर्माण पूरा हुआ हो। (फाइल फोटो)
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अक्सर लोग निर्माणाधीन मकान के लिए होम लोन ले लेते हैं और उन्हें बाद में उसका पजेशन मिलता है। वहीं, होम लोन का भुगतान लोन लेने के तुरंत बाद करना होता है। ऐसे लोग इनकम टैक्स के सेक्शन 24(b) के तहत निर्माण पूरा होने से पहले 5 साल तक के लिए ब्याज पर 5 समान किस्तों में टैक्स डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80EE के तहत मकान मालिक 50 हजार रुपए (धारा 24 के अलावा) की अतिरिक्त कटौती का दावा करता है। शर्त बस यह है कि लोन की राशि 35 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। (फाइल फोटो)
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साल 2020 के बजट में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के लिए होम लोन के ब्याज के भुगतान पर 1.5 लाख रुपए के अतिरिक्त टैक्स छूट की घोषणा की गई थी। इस छूट को बढ़ा कर अब मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इसका लाभ टैक्स डिडक्शन के लिए लिया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEA के तहत टैक्स में छूट के लिए प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू 45 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। यह छूट सिर्फ पहली बार घर खरीदने वाला व्यक्ति ले सकता है। साल 2020 में इस सेक्शन का फायदा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब इस सेक्शन के तहत टैक्स में छूट का फायदा 31 मार्च 2021 तक लिया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स के सेक्शन 80E और 80EEA के तहत ब्याज के भुगतान के लिए कटौती इनकम टैक्स सेक्शन 24b के तहत उपलब्ध 2 लाख रुपए की कटौती के अलावा है। बता दें कि इनकम टैक्सपेयर्स होम लोन पर ब्याज के लिए कुल 3.5 लाख रुपए की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। (फाइल फोटो)
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