बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने गाड़ी मालिकों और चालकों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी थी। मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस आदि डॉक्यूमेंट की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है।