रोज 7 रुपए बचा कर पा सकते हैं 60 हजार रुपए पेंशन, जानें मोदी सरकार की क्या है यह योजना

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हर महीने 1 हजार रुपए से लेकर 5 हजार रुपए तक पेंशन देती है। इस योजना में 18 साल की उम्र से निवेश शुरू किया जा सकता है। आज के समय मे जब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग कई तरह की समस्याओं और भविष्य में आर्थिक असुरक्षा की चिंता से परेशानहाल हैं, यह योजना उनके लिए वरदान साबित हो सकती है।   
 

Asianet News Hindi | Published : May 31, 2020 4:53 AM IST / Updated: May 31 2020, 12:53 PM IST

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रोज 7 रुपए बचा कर पा सकते हैं 60 हजार रुपए पेंशन,  जानें मोदी सरकार की क्या है यह योजना

रोज 7 रुपए की बचत पर पेंशन
इस योजना में रोज 7 रुपए की बचत कर के 60 हजार रुपए तक पेंशन हासिल किया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 साल की उम्र का व्यक्ति अटल पेंशन योजना अकाउंट खुलवा सकता है। जानें इस योजना की खासियत।

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जितना करेंगे निवेश, उतना होगा लाभ
इस योजना की खासियत यह है कि इसमें जितना ज्यादा निवेश करेंगे, उतना ही फायदा होगा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला 25 साल का कोई व्यक्ति अगर इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसे हर महीने सिर्फ 376 रुपए का निवेश करना होगा। 25 साल की उम्र से हर महीने 376 रुपए जमा करने के बाद 60 साल की उम्र के बाद प्रति माह 5 हजार रुपए पेंशन मिलेगा।

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60 साल की उम्र तक जमा करने होंगे पैसे
इस योजना में 60 साल की उम्र तक पैसे जमा करने होंगे। इसके बाद ही पेंशन का लाभ मिल सकेगा। कम उम्र में निवेश शुरू करने पर फायदा ज्यादा होता है। 18 साल की उम्र में कोई इस योजना में निवेश करना चाहता है, तो उसे हर महीने 210 रुपए जमा करने होंगे। इस तरह, रोज 7 रुपए के निवेश पर 60 साल के बाद प्रति माह 5 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी।

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कहां खुलवा सकते हैं अकाउंट
इस योजना का लाभ लेने के लिए अकाउंट किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। नियम के मुताबिक, एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खुलवा सकता है।

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परिवार को भी मिलता है लाभ
इस योजना में पेंशनर की मृत्यु के बाद परिवार को भी इसका लाभ मिलता है। पति, पत्नी के अलावा बच्चों को भी इस योजना में सुरक्षा हासिल होती है। इस योजना की खासियत यह भी है कि इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स से छूट का लाभ मिलता है।  
 

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