कौन हैं कल्पना सोरेन, झारखंड का CM बनने की रेस में सबसे आगे है नाम, जानें क्या है हेमंत सोरेन से रिश्ता

Published : Aug 26, 2022, 11:28 AM ISTUpdated : Aug 26, 2022, 11:30 AM IST

नई दिल्ली/रांची। झारखंड में चल रहे सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की विधायकी जाना लगभग तय है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का फैसला राज्यपाल रमेश बैस पर छोड़ा गया है। बता दें कि हेमंत सोरेन पर झारखंड खनन पट्टा आवंटन मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। झारखंड में चल रहे सियासी संकट के बीच अब सवाल उठ रहा है कि वहां का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल इस रेस में सबसे आगे कल्पना सोरेन का नाम चल रहा है। कौन हैं कल्पना सोरेन, आइए जानते हैं। 

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कौन हैं कल्पना सोरेन, झारखंड का CM बनने की रेस में सबसे आगे है नाम, जानें क्या है हेमंत सोरेन से रिश्ता

सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहीं कल्पना, हेमंत सोरेन की पत्नी हैं।  कल्पना सोरेन फिलहाल एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हैं। लेकिन बच्चों और महिलाओं से जुड़े सोशल प्रोग्राम में वो बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं। 

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हेमंत सोरेन से कल्पना की शादी साल 2006 में हुई थी। इनके दो बच्चे हैं। बता दें कि कल्पना सोरेन ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं। 

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कल्पना सोरेन का जन्म 1976 में झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था, हालांकि उनका परिवार ओडिशा के मयूरभंज में ही रहता है। कल्पना बिजनेस एक्टिविटीज में भी शामिल हैं।

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हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के सीएम बनने के रास्ते में उनका खराब स्वास्थ्य सबसे बड़ी दिक्कत है। वहीं भाई वसंत की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन को ही अपनी कुर्सी दे सकते हैं। 

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हालांकि, अगर कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री बनीं तो विधानसभा की सदस्यता के लिए वोह आदिवासी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मूलत: झारखंड की नहीं हैं। 

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बता दें कि बीजेपी के कई नेताओं ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत की थी कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना की कंपनी को जमीन दिलाकर फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। 

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CM हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए रांची के अनगड़ा में 88 डिसमिल पत्थर माइनिंग लीज ली है। BJP का आरोप है कि यह लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RP) 1951 की धारा 9A का उल्लंघन है। गवर्नर ने BJP की यह शिकायत चुनाव आयोग को भेजी थी।

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