महिलाओं को वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कानून
जिस जगह महिलाएं काम करती है, वहां अगर वह यौन उत्पीड़न का शिकार होती है, तो उनके लिए (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत कार्यस्थल पर विभिन्न सुरक्षा और अधिकार दिए जाते है। यदि कोई महिला 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठन में काम कर रही है, तो कार्यालय में एक आंतरिक शिकायत समिति होती है जिससे वह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या उसके साथ हुई ऐसी किसी भी घटना के खिलाफ संपर्क कर सकती है।