चारा घोटाले में डोरंडा ट्रेजरी गबन की टाइमलाइन, जानें कब कैसे कार्रवाई हुई, पढ़िए पूरी स्क्रिप्ट

स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि तीन अन्य दोषी 15 फरवरी को अदालत में उपस्थित नहीं हो सके थे जिसके चलते अदालत ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

रांची/पटना। बहुचर्चित चारा घोटाले के 5वें केस डोरंडा ट्रेजरी मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। सोमवार को रांची में सीबीआई की स्पेशल अदालत ने ये फैसला सुनाया। बता दें कि 950 करोड़ के चारा घोटाले में रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए अवैध निकासी की गई थी। इस मामले में शुरुआत में कुल 170 आरोपी बनाए थे। लेकिन, इनमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। 

स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि तीन अन्य दोषी 15 फरवरी को अदालत में उपस्थित नहीं हो सके थे जिसके चलते अदालत ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिन 38 दोषियों को सजा सुनाई गई है, उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। जबकि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं। 

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आइए जानते हैं इस केस की पूरी टाइम लाइन...

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अब तक लालू यादव 6 बार जेल भी जा चुके
चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं। उनसे जुड़ा यह पांचवां केस है। इससे पहले चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े 2 केस और देवघर- दुमका के एक-एक केस में लालू को सजा मिल चुकी है। सीबीआई की अलग-अलग अदालतों ने लालू प्रसाद और अन्य आरोपियों को दोषी माना है। अब तक लालू यादव 6 बार जेल भी जा चुके हैं। अभी दुमका ट्रेजरी मामले में जमानत पर बाहर हैं।

पहला केस
चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी मामले में साल 2013 में लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने सजा सुनाई थी।  CBI की स्पेशल कोर्ट ने 30 सितंबर 2013 को सभी 45 आरोपियों को दोषी ठहराया था। लालू समेत इन आरोपियों को चाईबासा ट्रेजरी से 37.70 करोड़ रुपए अवैध तरीके से निकालने का दोषी पाया गया था। इस मामले में 3 अक्टूबर 2013 को कोर्ट ने सजा सुनाई थी। लालू प्रसाद को पांच साल की सजा हुई थी।

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दूसरा केस
देवघर ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही उन पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया था।

तीसरा केस 
चाईबासा ट्रेजरी से 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। इस मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था। जिसमें कुल 76 आरोपी थे। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 24 जनवरी 2018 को लालू को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई। सजा के साथ-साथ 10 लाख का जुर्माना भी लगा।

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चौथा केस
ये मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से निकालने का है। सीबीआई कोर्ट ने 24 मार्च 2018 को लालू प्रसाद यादव को इस मामले में अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनाई थी।

 

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