चारा घोटाले में डोरंडा ट्रेजरी गबन की टाइमलाइन, जानें कब कैसे कार्रवाई हुई, पढ़िए पूरी स्क्रिप्ट

स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि तीन अन्य दोषी 15 फरवरी को अदालत में उपस्थित नहीं हो सके थे जिसके चलते अदालत ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

Asianet News Hindi | Published : Feb 21, 2022 1:06 PM IST

रांची/पटना। बहुचर्चित चारा घोटाले के 5वें केस डोरंडा ट्रेजरी मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। सोमवार को रांची में सीबीआई की स्पेशल अदालत ने ये फैसला सुनाया। बता दें कि 950 करोड़ के चारा घोटाले में रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए अवैध निकासी की गई थी। इस मामले में शुरुआत में कुल 170 आरोपी बनाए थे। लेकिन, इनमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। 

स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि तीन अन्य दोषी 15 फरवरी को अदालत में उपस्थित नहीं हो सके थे जिसके चलते अदालत ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिन 38 दोषियों को सजा सुनाई गई है, उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। जबकि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं। 

Latest Videos

यह भी पढ़ें- चारा घोटाला :1500 किलोमीटर तक स्कूटर से ढोए थे साड़-भैंस, 170 आरोपियों में से 55 की मौत, पढि़ए पूरी स्क्रिप्ट

आइए जानते हैं इस केस की पूरी टाइम लाइन...

यह भी पढ़ें-  जानिए क्या है डोरंडा कोषागार मामला, जिसमें लालू यादव को हुई 5 साल की सजा, अब तक 6 बार जा चुके हैं वो जेल

यह भी पढ़ें- चारा घोटाला : डोरंडा कोषागार से फर्जी निकासी के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दोषी करार

यह भी पढ़ें- डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव को 5 साल की सजा, CBI कोर्ट ने 60 लाख का जुर्माना भी लगाया

अब तक लालू यादव 6 बार जेल भी जा चुके
चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं। उनसे जुड़ा यह पांचवां केस है। इससे पहले चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े 2 केस और देवघर- दुमका के एक-एक केस में लालू को सजा मिल चुकी है। सीबीआई की अलग-अलग अदालतों ने लालू प्रसाद और अन्य आरोपियों को दोषी माना है। अब तक लालू यादव 6 बार जेल भी जा चुके हैं। अभी दुमका ट्रेजरी मामले में जमानत पर बाहर हैं।

पहला केस
चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी मामले में साल 2013 में लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने सजा सुनाई थी।  CBI की स्पेशल कोर्ट ने 30 सितंबर 2013 को सभी 45 आरोपियों को दोषी ठहराया था। लालू समेत इन आरोपियों को चाईबासा ट्रेजरी से 37.70 करोड़ रुपए अवैध तरीके से निकालने का दोषी पाया गया था। इस मामले में 3 अक्टूबर 2013 को कोर्ट ने सजा सुनाई थी। लालू प्रसाद को पांच साल की सजा हुई थी।

यह भी पढ़ें-देश ही नहीं विदेश में चर्चित हैं लालू यादव की ये तस्वीरें, कभी उनके देसी ठाठ का चलता था सिक्का, अब मुश्किल में

दूसरा केस
देवघर ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही उन पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया था।

तीसरा केस 
चाईबासा ट्रेजरी से 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। इस मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था। जिसमें कुल 76 आरोपी थे। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 24 जनवरी 2018 को लालू को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई। सजा के साथ-साथ 10 लाख का जुर्माना भी लगा।

यह भी पढ़ें- मुश्किल में लालू यादव और उनका परिवार: एक बार फिर जा सकते हैं जेल, जाने से पहले ले सकते हैं एक बड़ा फैसला

चौथा केस
ये मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से निकालने का है। सीबीआई कोर्ट ने 24 मार्च 2018 को लालू प्रसाद यादव को इस मामले में अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनाई थी।

 

Read more Articles on
Share this article
click me!

Latest Videos

पति है सामने तो भूलकर भी न करें ये 4 काम #Shorts
Iran-Israel War: ईरान का टॉप मिलिट्री कमांडर लापता! क्या इजरायल ने इस्माइल कानी को भी कर दिया ढेर?
Haryana Exit Poll : हरियाणा में होगी BJP की विदाई? पिछड़ने के क्या हैं 5 प्रमुख कारण
बिजनेसमैन ने मनाया बीवी का 50वां बर्थडे, लग गया बॉलीवुड सेलेब्स का जमावड़ा
क्रिकेट की पिच पर CM योगी का करारा शॉट्स-देखें VIDEO । CM Yogi Play Cricket