थाईलैंड घूमने जा रहे हैं तो ये चीजें भूलकर भी साथ न ले जाएं
थाईलैंड में कुछ वस्तुएं लाना सख्त मना है, जिनमें अश्लील सामग्री, नशीले पदार्थ और नकली सामान शामिल हैं। थाईलैंड के राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने वाले सामान और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाली वस्तुओं से भी बचें।
अश्लील सामग्री और किताबें थाईलैंड में पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। चाहे वो एक मैगज़ीन हो या कोई आपत्तिजनक वीडियो, इनके लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप इन्हें थाईलैंड ले जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। आपको वापस भी भेजा जा सकता है। इसलिए थाईलैंड के रीति-रिवाजों के प्रति सतर्क रहें।
थाईलैंड के झंडे को गलत या अपमानजनक तरीके से दिखाने वाली किसी भी चीज़ को थाईलैंड में ले जाना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर, सामान जब्त कर लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाईलैंड के अधिकारी अपने राष्ट्रीय प्रतीकों और सांस्कृतिक संवेदनाओं की रक्षा के लिए बहुत सख्त हैं।
मारिजुआना, अफीम, कोकीन, मॉर्फिन, हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों का परिवहन प्रतिबंधित है। भले ही वे चिकित्सकीय रूप से निर्धारित किए गए हों, थाईलैंड उनके आयात या निर्यात की अनुमति नहीं देता है। ऐसा करने पर कारावास सहित गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
नकली पैसे, प्रतिभूतियां या सिक्के थाईलैंड में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं। नकली नोटों की तस्करी करने पर कठोर दंड मिल सकता है। भारी जुर्माना या जेल भी हो सकती है। धोखाधड़ी के मामलों में वे बहुत सख्त हैं। इसलिए हमेशा असली पैसे ही साथ रखें।
नकली सरकारी मुहरें, आधिकारिक मोहरें थाईलैंड में ले जाना गैरकानूनी है। उन्हें थाईलैंड लाने से धोखाधड़ी हो सकती है। थाईलैंड की सरकार इस मामले में कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई करेगी।
चोरी की गई संगीत फ़ाइलें, सीडी, वीडियो या कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर जैसी बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को थाईलैंड में लाना अनुमति नहीं है। इन कानूनों को तोड़ने पर जुर्माना या कारावास हो सकता है। थाईलैंड के अधिकारी कॉपीराइट के प्रति बहुत सजग हैं।
नकली ब्रांड नाम वाले सामान को थाईलैंड में लाने या ले जाने की कोशिश करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चाहे वह कोई गैजेट ही क्यों न हो, उसके लिए थाईलैंड में कोई जगह नहीं है।
कुछ वस्तुओं को थाईलैंड में लाने के लिए सरकारी एजेंसियों से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। आग्नेयास्त्रों, उनके पुर्जों और गोला-बारूद के लिए राष्ट्रीय पुलिस मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी। बुद्ध की मूर्तियों, कलाकृतियों और पुरावस्तुओं के लिए ललित कला विभाग से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। रेडियो ट्रांसीवर और दूरसंचार उपकरणों को डाक और टेलीग्राफ विभाग से मंजूरी लेनी होगी।
पौधों और पौधों की सामग्री के लिए कृषि विभाग से प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। पशुधन विकास विभाग के तहत जीवित जानवरों को विनियमित किया जाता है। अंत में, दवाओं और रसायनों के लिए खाद्य और औषधि प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता होती है। किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपनी यात्रा से पहले इन नियमों के बारे में खुद को अपडेट रखें।