मुंबई के स्कूल में 15 साल की छात्रा का यौन उत्पीड़न, पुलिस ने आरोपी चपरासी को किया गिरफ्तार

आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न) और 354-डी (पीछा करना), पॉक्सो एक्ट,आईटी एक्ट आदि के तहत केस दर्ज किया है। एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी को पालघर जिले के विरार से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी को 14 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

मुंबई। महाराष्ट्र के एक स्कूल में छात्रा के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के केस में चपरासी को अरेस्ट किया गया है। दक्षिण मुंबई के स्कूल में कार्यरत चपरासी ने परिसर में गलत तरीके से छात्रा को छूआ और उसके साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश की है। किशोरी की उम्र करीब 15 साल है। किशोरी डर की वजह से किसी से अपनी बात शेयर भी नहीं कर रही थी लेकिन माता-पिता ने बेटी के व्यवहार में परिवर्तन देख थोड़ी सतर्कता से उससे पूछा तो मामला सामने आया।

इस तरह हुआ छात्रा के यौन उत्पीड़न का खुलासा

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मुंबई पुलिस ने दक्षिण मुंबई के एक स्कूल में कार्य करने वाले चपरासी को गिरफ्तार किया है। चपरासी पर स्कूल परिसर में ही छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप है। दरअसल, छात्रा अपने साथ हुए हादसे को किसी से बताती नहीं थी। घर पर उसके बदले व्यवहार को लेकर उसके माता-पिता को चिंता हुई। फिर उन लोगों ने सचेत रहते हुए छात्रा से बातचीत की। बातचीत में कुछ गलत का अंदेशा होने के बाद उन लोगों ने स्कूल में संपर्क किया। थोड़ा दिलासा दिलाने के बाद छात्रा ने अपनी आपबीती बताई।

शिक्षक दिवस के दिन चपरासी ने किया उत्पीड़न

15 वर्षीय छात्रा ने बताया कि शिक्षक दिवस के दिन उसे परिसर में एक जगह अकेला पाकर स्कूल के चपरासी ने उसे गलत तरीके से छुआ। उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश किया। छात्रा के अपनी आपबीती बताने के बाद उसके पैरेंट्स ने स्कूल एरिया के लोकल पुलिस स्टेशन गामदेवी थाने में संपर्क किया। पीड़िता छात्रा की ओर से दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पहले ही भनक लग गई थी इसलिए उसने स्कूल आना बंद कर दिया था। चपरासी ने कथित तौर पर स्कूल परिसर में छात्र को कई बार परेशान किया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने लड़की के मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉल भी की थी।

किन धाराओं में केस हुआ दर्ज?

आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न) और 354-डी (पीछा करना), पॉक्सो एक्ट,आईटी एक्ट आदि के तहत केस दर्ज किया है। एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी को पालघर जिले के विरार से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी को 14 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

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